Lockdown: यूपी में और अधिक सख्ती, लखनऊ में बने ये नए नियम, तोड़ने वालों पर पैनी नजर
लखनऊ (आईएएनएस)। Lockdown कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में लाॅकडाउन के दाैरान कई जिलों में प्रदेश सरकार के आदेश पर सख्ती बरती जा रही है। लखनऊ प्रशासन ने नियमों का एक नया सेट जारी किया है, जिससे लाॅकडाउन और भी सख्त हो गया है। लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश द्वारा गुरुवार देर रात जारी किए गए आदेश ने राज्य की राजधानी में सभी निजी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दाैरान सिर्फ डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, बिजली कर्मचारी, राज्य सरकार और पुलिस कर्मियों के वाहन चल सकेंगे। बाद में रात में, जिला मजिस्ट्रेट ने एक और आदेश जारी किया, जिसमें मीडिया को प्रतिबंध से मुक्त किया गया।
लाॅकडाउन में दुकानदार भी इन नियमों का पालन करेंगे
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों और अन्य पास धारकों को 9.30 से पहले अपने कार्यालयों तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। वहीं शाम 6 बजे के बाद ही बाहर निकल सकते हैं। लाॅकडाउन में दुकानदार भी इन नियमों का पालन करेंगे। लखनऊ में चिन्हित और सील किए गए 12 हॉटस्पॉट्स पर पुलिस की पैनी नजर है।
वहीं लखनऊ चिड़ियाघर ने न्यूयार्क के चिड़ियाघर में एक बाघ के कोरोनोवायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट के बाद जानवरों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार कराया है। राज्य सरकार ने सभी को अपने घरों से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। राज्य भर में 39,857 व्यक्तियों पर लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर केस दर्ज हुआ है।