वीआईपी वाहनों पर लाल बत्‍ती और सायरन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकारों को इसे तुरंत हटाने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि वाहनों पर लाल बत्‍ती और सायरन ब्रिटिश राज की याद दिलाता है. सर्वोच्‍च कोर्ट ने यह भी कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री रहते पी चिदंबरम इस सुविधा से इनकार कर चुके हैं तो बाकी मंत्रियों और नौकरशाहों को यह सुविधा क्‍यों मिल रही है.


मोटर व्हीकल एक्ट 108 का दुरुपयोगजस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस गोपाल गौड़ा की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 108 का उल्लंघन करने वाली अधिसूचना को अभी तक रद क्यों नहीं किया गया. जब देश के गृह मंत्री रहते चिदंबरम को लाल बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती तो औरों के लिए यह क्यों जरूरी है. कोर्ट ने लाल बत्ती और सायरन का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकारों को पर्याप्त टाइम दिया है. अब कोर्ट इस अधिसूचना को निरस्त करने जा रही है और सरकारों को तुरंत प्रभाव से ब्रिटिश राज की याद दिलाने वाली लाल बत्ती और सायरन को वाहनों से उतरवाना सुनिश्चत करना होगा.

Posted By: Satyendra Kumar Singh