किसी भी पहचान पत्र को दिखाकर डाल सकेंगे वोट

DEHRADUN: आप चुनाव में वोट डालना चाहते हैं, लेकिन आपके पास फोटो पहचान पत्र या मतदाता स्लिप नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है। बस अपनी पहचान से जुड़े किसी भी अन्य दस्तावेज को लेकर क्षेत्र के मतदान केंद्र जाकर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। इस बावत मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने सभी रिटर्निग व सहायक रिटर्निग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस दिशा में आवश्यक पहल करें।

कोई भी चलेगा आईडी

आम तौर पर मतदान करने के लिए मतदाता को अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होता है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है तो उसे मतदान करने का अधिकार है। इसके लिए उसे पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाला फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआइ एवं एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाना होगा। मुख्य निर्वाचक अधिकारी राधा रतूड़ी ने कहा कि इन्हें दिखाने के बाद मतदान किया जा सकता है।

Posted By: Inextlive