- कोर्ट ने 10-10 हजार का लगाया जुर्माना, अदा न करने पर भुगतनी होगी एक-एक माह की सजा

NEW TEHRI: दो हजार और सौ रुपये की नकली करेंसी बनाने के दोषी दो युवकों को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश की अदालत ने सात-सात साल के कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोनों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

स्कैनर से बनाई थी नकली करेंसी

शासकीय अधिवक्ता वेणीमाधव शाह ने बताया कि 29 जुलाई 2017 को तहसील कंडीसौड़ के बर्नु गांव निवासी सुरेंद्र सिंह व वीरेंद्र सिंह बाइक में पुरानी टिहरी रोड से चंबा की तरफ आ रहे थे। चंबा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब बाइक सवारों को रोका तो वह भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर सुरेंद्र सिंह के पास से 13,500 व वीरेंद्र सिंह से 12,200 की नकली करेंसी बरामद हुई। जिन्हें स्कैनर की मदद से बनाया गया था। पुलिस ने उनके गांव स्थित कमरे से लेपटॉप, ¨प्रटर, स्कैनर, यूपीएस सहित नोट बनाने के कागज बरामद किए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चंबा थाने में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता वेणीमाधव शाह ने पांच गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। ट्यूजडे को अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेष चंद्र की अदालत ने दोनों युवकों को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।

Posted By: Inextlive