UTTARKASHI: कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को 20 साल के कारावास की सजा की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

25 हजार का लगाया जुर्माना

शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि 29 मई 2018 को आरोपित मनीष लाल उर्फ मणी लाल पुत्र लाख्यु लाल निवासी कुंसी न्यू बरसाली उत्तरकाशी कोतवाली क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर तिलोथ भगा लाया, जहां आरोपित ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी तथा उससे दुष्कर्म किया। 30 मई को पीडि़त नाबालिग लड़की अपने घर पहुंची तो उसने परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने आरोपित के खिलाफ 30 मई 2018 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद 7 जुलाई 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए गए। जिला सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी की अदालत ने दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना जमा न कराने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Posted By: Inextlive