The Supreme Court on Wednesday gave Bollywood actor Sanjay Dutt four more weeks to surrender following his conviction under the Arms Act in the 1993 Mumbai blasts case.


आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा पाने वाले संजय दत्त को अब 18 अप्रैल को सरेंडर नहीं करना पड़ेगा. कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है. संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 6 महीने की मोहलत मांगी थी. बॉलीवुड इंडस्ट्री का संजय दत्त पर 200 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा है. अपनी याचिका में संजय दत्त ने मांग की थी कि उनके जेल जाने से कई फिल्में रुक जाएंगी. जिस वजह से फिल्म से जुड़े बाकी लोगों का नुकसान होगा. इसके बाद न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मानवीयता के आधार पर यह डिसीजन दिया.
गौरतलब है कि कोर्ट ने संजय दत्त को गैर-कानूनी तरीके से नौ एमएम की पिस्तौल और एके-56 राइफल रखने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई थी. जिसमें से लगभग डेढ़ साल की सजा संजय दत्त पहले ही काट चुके हैं. अब बाकी की लगभग साढ़े तीन साल उन्हें और जेल में बिताने होंगे. संजय दत्त को 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट के बाद अवैध तरीके से हथियार रखने के आरोप में सजा सुनाई गई थी.

Posted By: Garima Shukla