दिल्ली के शाहीन बाग में कई दिनों से सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है।

नई दिल्ली (पीटीआई)सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे के लिए किसी प्रकार की असुविधा पैदा नहीं कर सकते हैं। साथ ही, शीर्ष अदालत ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस भी भेजा है। न्यायमूर्ति एस के कौल और के एम जोसेफ की एक पीठ ने कहा, 'एक कानून है और लोगों को इसके खिलाफ शिकायत है। मामला अदालत में लंबित है। इसके बावजूद कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वे विरोध के हकदार हैं लेकिन आप सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं।'

लंबे समय से चल रहा है शाहीन बाग में विरोध

पीठ ने आगे कहा, 'आप सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक नहीं कर सकते। ऐसे क्षेत्र में विरोध की अनिश्चित अवधि नहीं हो सकती है। अगर विरोध करना चाहते हैं, तो आप विरोध के लिए पहचाने जाने वाले इलाके में जाकर विरोध कर सकते हैं। ऐसे तो हर जगह हर कोई विरोध करेगा।' शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि शाहीन बाग में विरोध लंबे समय से चल रहा है, लेकिन यह दूसरों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकता है। पीठ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई निर्देश पारित नहीं करेगी और इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

Posted By: Mukul Kumar