The beleaguered Kingfisher Airline and its boss Vijay Mallya have a new problem to contend with - a criminal case for failing to remit to the income-tax authorities TDS tax deducted at source on salaries of the airline’s employees.


कर्ज संकट में फंसी किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या की मुसीबत और बढ़ गई है. यहां की आर्थिक अपराध मामलों की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में अदालत ने यह कार्रवाई की है. इनकम डिपार्टमेंट का आरोप है किकिंगफिशर ने एम्पलॉईज की सैलरी से की गई टैक्स कटौती (टीडीएस) को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया.74.94 करोड़ का घपला  


स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में आयकर अधिनियम की धारा 276बी और 278बी के तहत यह समन जारी किया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक किंगफिशर ने साल 2009-10 में 74.94 करोड़ रुपए के टीडीएस जमा नहीं कराए. साथ ही निर्धारित समय में भुगतान नहीं किए जाने के चलते इस पर 23.70 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट लगाया गया है. धारा 267बी के तहत आरोप साबित होने पर माल्या को 3 महीने से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. किंगफिशर एयरलाइंस पर 8,000 करोड़ का कर्ज

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्यूज्डे को माल्या और किंगफिशर के खिलाफ यह आपराधिक मामला दर्ज कराया था. इसके अलावा डिपार्टमेंट ने अपनी शिकायत में कहा है कि कंपनी ने साल 2008 से 2012 के फाइनेंशियल ईयर में भी 401 करोड़ रुपये का टीडीएस गवर्नमेंट को नहीं सौंपा है. इस मामले में कोर्ट 19 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी. एयरलाइंस पर करीब 8,000 करोड़ रुपये का कर्ज है. कंपनी की उड़ानें पिछले साल 1 अक्टूबर से पूरी तरह से बंद हैं.

Posted By: Garima Shukla