बाइक से स्टंट किया तो जाओगे जेल
हर माह ट्रैफिक कार्रवाई की रिपोर्ट
200 हेलमेट न होने पर चालान 665 ट्रिपलिंग पर चालान 1150 ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर चालान स्टंट पर पहली बार गोमती नगर में किया गया चालान - पुलिस स्टंट करने वालों को चिन्हित कर उन्हें भेज रही नोटिस - एमवी एक्ट में स्टंट करने पर चालान का जुर्माना केवल दो हजार रुपये - पुलिस अब एमवी एक्ट के साथ ही आईपीसी की धारा 279 में करेगी कार्रवाई LUCKNOW :राजधानी में बाइक स्टंट के चलते बीते चार साल में डेढ़ दर्जन से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे ही एक हादसे में ईद के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई थी। नए साल पर ऐसा कोई हादसा न हो इसलिए एसएसपी दीपक कुमार और एसपी ट्रैफिक रवि शंकर निम ने नई रणनीति बनाई है। जिसमें तय किया गया है कि अब राजधानी पुलिस स्टंटर्स के खिलाफ केवल एमबी एक्ट में ही कार्रवाई नहीं करेगी। स्टंट करने वालों पर एमबी एक्ट के साथ आईपीसी की धारा में भी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है खास रणनीतिएसएसपी दीपक कुमार ने बताया स्टंट करने वालों को चिन्हित किया गया है। इस वर्ष पहली बार स्टंटर्स के खिलाफ रश ड्राइविंग के मामले में आईपीसी की धारा 279 के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा स्टंट प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरों से भी तकरीबन सौ से अधिक गाडि़यों के नंबर ट्रेस किए गए हैं। इसके बाद पैरेंट्स को नोटिस भेजकर चेतावनी दी जा रही है कि अगर वे नए साल पर स्टंट करते पकड़े गए तो उन्हें जेल भेजा जाएगा।
अभी तक ये था नियम एसपी ट्रैफिक रवि शंकर निम ने बताया कि स्टंट करने वालों का एमबी एक्ट की धारा 194(1) और 115 व 178 के तहत चालान काटा जाता रहा है। इसमें अधिकतम दो हजार रुपये चालान के रूप में वसूले जाते हैं। इस एक्ट में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। आईपीसी की धारा में होगी कार्रवाई बाइक से स्टंट करने वालों पर अब एमवी एक्ट के साथ धारा 279 आईपीसी में भी कारवाई होगी। जिसमें जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। तीन बार पकड़े जाने पर स्टंटर का ड्राइविंग लाइसेंस रद करने के लिए परिवहन विभाग को लेटर लिखा जाएगा। इस वर्ष पहली बार एसपी नार्थ के सर्किल गोमती नगर में करीब डेढ़ दर्जन चालान रश ड्राइविंग के तहत किए भी गए है। बैरिकेटिंग लगाकर चेकिंगएसएसपी दीपक कुमार ने कहा कि एक अकेला सिपाही या दारोगा स्टंटर्स को रोकेगा तो ये बचने के लिए उस पर गाड़ी चढ़ा देंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन जगहों पर स्टंटबाजी होती है, वहां जिक जैक बैरिकेटिंग की जाएगी। जिससे स्टंटर वहां से भाग न सकें।
सीसीटीवी कैमरे से रहेगी नजर राजधानी में जनेश्वर मिश्र पार्क फ्लाईओवर, 1090 चौराहा, मरीन ड्राइव, फन मॉल आदि कई ऐसे प्वाइंट हैं जहां बाइकर्स स्टंट करते हैं। एसएसपी ने कहा कि इन इलाकों में जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन्हें मॉर्डन कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है और जहां कैमरे नहीं हैं, वहां कैमरे लगाए जाएंगे। जिससे स्टंट करने वालों पर पुलिस की नजर बनी रहे। कब-कब स्टंट के चलते हुई जान 30 मार्च 17- अंबेडकर पार्क के पास स्टंट के दौरान युवक ने बच्ची को मारी टक्कर, युवक की मौत 27 जुलाई 17- ईद में घूमने निकली एक किशोरी और दो युवकों की विस्तार ओवर ब्रिज पर स्टंट के चलते मौत 15 अक्टूबर 17- सहारा ओवर ब्रिज पर स्टंट के दौरान युवक की मौत 15 अगस्त 16- सहारा ओवर ब्रिज पर स्टंटबाजी में छात्र की बाइक डिवाइडर से टकराई, छात्र पुल से नीचे गिरा, मौत18 जुलाई 15- मरीन ड्राइव पर स्टंटबाजी में गई युवक की जान
17 दिसंबर 15- गोमती ब्रिज के पास बाइक से टकराकर नाबालिग की मौत 4 जुलाई 14 - आलमबाग में स्टंट स्टंट कर रहे युवक की मौत 11 जुलाई 14- फन मॉल के पास बाइक सवार ने खिलौना विक्रेता को टक्कर मारी, मौत 30 जुलाई 14- समतामूलक चौराहे पर स्टंट कर रहे 22 वर्षीय युवक की गई जान 23 अगस्त 14- फन मॉल के सामने स्टंटबाजी में 26 वर्षीय युवक की मौत न्यू इयर में स्टंट के खेल को रोकने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई की गई है। स्टंटर्स को चिन्हित कर उनके घरों में नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस में सख्त निर्देश है कि अगर स्टंट करते पकड़े गए तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा में कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। दीपक कुमार, एसएसपी लखनऊ स्टंटबाजी रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस जिला पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रिपोर्ट सिविल पुलिस को सौंप दी गई है, जहां स्टंटबाजी होती है। ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रवि शंकर निम, एसपी ट्रैफिक