जगन्नाथ रथ यात्रा पर लगी रोक हटाने के लिए 4 याचिकाएं दायर, सुप्रीम कोर्ट में 22 जून को सुनवाई
नई दिल्ली (एएनआई) । सुप्रीम कोर्ट जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन को लेकर18 जून के अपने पहले के आदेश में संशोधन करने की मांग करने वाली चार याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इस दाैरान सुप्रीम कोर्ट ने काेविड-19 महामारी के प्रसार को ध्यान में रखते हुए पुरी में और ओडिशा के अन्य सभी स्थानों पर 'रथ यात्रा' पर रोक लगा दी थी। जस्टिस एस रवींद्र भट की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सिंगल जज बेंच कल सुबह 11 बजे चैंबर में सुनवाई करेगी।महामारी के दौरान इतनी बड़ी सभा नहीं हो सकती
इससे पहले 18 जून को भारत के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में, ओडिशा के पुरी में इस साल की रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर हम इस साल की रथ यात्रा का आयोजन करने देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। सीजेआई बोबडे ने कहा कि महामारी के दौरान इतनी बड़ी सभा नहीं हो सकती।सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन
ओडिशा सरकार ने भी कोविड -19 महामारी के मद्देनजर इस साल पुरी में जगन्नाथ 'रथ यात्रा' नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महामारी के मद्देनजर इस साल पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक 'रथ यात्रा &यपर रोक लगाने के बाद गुरुवार को भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यात्रा 23 जून को होने वाली थी।