हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने के दिए निर्देश
कुछ ऐसी है जानकारी
इस पूरे मामले में अभी तक न्यायालय का आदेश यह यहा है कि दिल्ली सरकार तंबाकू बेचने व बनाने वालों के खिलाफ फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगी. इसको लेकर सरकार को 20 मई के लिए नोटिस जारी किया जाता है. बताते चलें कि राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार की ओर से गुटखा, खैनी व जर्दा समेत सभी चबाए जाने वाले तंबाकू उत्पादों पर रोक लगा दी गई है.
मार्च में लगाया था प्रतिबंध
सरकार ने मार्च के महीने में तंबाकू बनाने, उसके भंडारण, वितरित करने व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था. सरकार की ओर से यह आदेश तंबाकू से बने उन उत्पादों व चीजों पर भी लागू किया गया था, जिनमें अलग-अलग स्वाद, सुगंध व अन्य तरह-तरह के उत्पादों को मिलाया गया हो. इसके विपरीत न्यायालय की ओर से अभी कार्रवाई न करने का फैसला तंबाकू निर्माता एस के तंबाकू की ओर से दायर की गई याचिका पर आया है. यह भी बता दें कि यह याचिका कंपनी के वकील केवल सिंह अहूजा व प्रार्थना संपत की ओर से दायर की गई थी.
याचिका को लेकर कुछ ऐसी है जानकारी
इस याचिका को लेकर जानकारी है कि इसमें कोर्ट की ओर से अधिसूचना खारिज करने का आग्रह किया गया था. कंपनी की ओर से इसके वकीलों ने जानकारी देते हुए बताया कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियमति करने या उनपर प्रतिबंधित लगाने का न तो केंद्र सरकार के पास और न ही राज्य सरकार के पास कोई अधिकार है. कंपनी की ओर से सरकार द्वारा 25 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के खिलाफ चुनौती दी गई थी.