दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराने के लिए सजा की संख्या पर 20 दिसंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। इसके अलावा चुनाव आयोग के समक्ष 2017 में उनके द्वारा दायर हलफनामे की प्रति भी मांगी है।


नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देने की सजा की संख्या पर सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है और चुनाव आयोग के समक्ष 2017 में उनके द्वारा दायर हलफनामे की प्रति मांगी है। इससे पहले आज, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सेंगर के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। इसके अलावा एजेंसी ने दुष्कर्म पीड़िता के लिए पर्याप्त मुआवजे की भी मांग की। सेंगर के वकीलों ने हालांकि अदालत से न्यूनतम सजा की मांग की है। वकील ने अपनी दलीलों में कहा कि वह दशकों से सार्वजनिक जीवन में थे, समाज की सेवा की और लोगों के उत्थान के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए।Delhi court verdict in Unnao case: जज का फैसला सुनने के बाद अदालत में रो पड़ा कुलदीप सेंगर


तिहाड़ जेल में बंद है सेंगर

अदालत में वकील ने कहा, 'हिरासत के दौरान उनका आचरण अच्छा था। उनकी दो नाबालिग बेटियां हैं, अपराध का पूर्व इतिहास नहीं है। कृपया इन तथ्यों पर भी विचार करें।' बता दें कि निष्कासित भाजपा विधायक सेंगर को दिल्ली की एक अदालत ने दो साल पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया है। इसके अलावा अदालत सह-अभियुक्त शशि सिंह को इस मामले से बरी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से भाजपा के चार बार के विधायक सेंगर ने जून 2017 में उन्नाव में अपने आवास पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, जहां वह नौकरी की तलाश में गई थी। उसे पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है।

Posted By: Mukul Kumar