उत्तर प्रदेश के बरेली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों को कैजुअल पहनने की अनुमति नहीं होगी।

बरेली (एएनआई) । बरेली जिला प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा इस आदेश को सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है और अब सभी फॉर्मल ड्रेस पहने नजर आते हैं। प्रशासन ने कर्मचारियों को चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर वे फॉर्मल ड्रेस कोड का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट का जारी हुआ बयान
जिला मजिस्ट्रेट शिवकांत द्विवेदी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए ताकि वे अधिकारी की तरह दिखें। जिन्हें कैजुअल पहनना है वे इसे बाहर पहन सकते हैं। पहले भी ड्रेस कोड के लिए कई बार लिखित आदेश जारी किए गए थे। उन्हें फॉर्मल ड्रेस पहनने के लिए कहा गया था और कार्यालय में जींस और टी-शर्ट न पहनें का ऐलान भी किया गया था।

मजिस्ट्रेट के आदेश की हो रही है सराहना
प्रशासनिक अधिकारी शिवेश कुमार गुप्ता ने मजिस्ट्रेट के आदेश की सराहना करते हुए कहा कि कर्मचारियों को कार्यालय में फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। ड्रेस कोड का पहले से प्रावधान है कि कार्यालय में सामान्य पोशाक पहनी जाती है और यह कोई नई बात नहीं है। कार्यालय में सभी वरिष्ठ फॉर्मल ड्रेस में आते हैं वे कभी जींस नहीं पहनते हैं। कुछ हमारे नए सहयोगी कभी-कभी जींस और टी-शर्ट पहनते हैं। लेकिन उन्हें निर्देश भी दिया गया है और वे इसे बहुत अच्छी तरह से एक्सेपट भी कर रहे हैं। इसलिए हर कोई ड्रेस कोड से खुश है और हम कुछ अलग महसूस नहीं कर रहे हैं। यह एक अच्छा निर्णय है क्योंकि हर कोई फॉर्मल ड्रेस में आना चाहिए।

पहले भी कई बार लगाया जा चुका है प्रतिबंध
यह पहली बार नहीं है जब किसी कार्यालय में अधिकारियों द्वारा इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह की कार्रवाई की थी। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सचिवालय और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा कैजुअल ड्रेस पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा, 2021 में फिर से, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने भी सभी अधिकारियों के लिए कार्यालय में फॉर्मल ड्रेस में आना अनिवार्य कर दिया है। सीबीआई निदेशक ने पिछले साल घोषणा की था कि कार्यालय में किसी भी जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शूज, चप्पल और कैजुअल ड्रेस की अनुमति नहीं है।

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari