- 45प्लज एज वाले व्यापारियों का वैक्सीनेट होना जरूरी

- सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक रहेगा अनलॉक

आगरा। एक माह के लॉकडाउन के बाद अब मंगलवार से आगरा अनलॉक की राह पर चल पड़ेगा। आगरा में कुल एक्टिव केस 300 से नीचे हैं। ऐसे में अब यहां कोरोना कफ्र्यू में ढील दी जा रही है। नियमों के पालन के साथ मंगलवार से शहर के बाजार खुलना शुरु हो जाएगा।

सुबह सात से शाम तक खुलेंगे बाजार

जिला प्रशासन ने अनलॉक के नियमों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अनुसार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजारों को खोला जा सकेगा। शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक हर रोज नाइट कफ्र्यू रहेगा। इसके अलावा सप्ताह में दो दिन यानी शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इन दो दिनों में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि चालू नहीं होगी और इन दो दिनों में शहर के अंदर व्यापक पैमाने पर सेनेटाइजेशन अभियान जारी रहेगा।

डीएम ने की व्यापारियों के साथ मीटिंग

अनलॉक से पहले जिलाधिकारी प्रभु एन। सिंह ने के व्यापारियों से मुलाकात की और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक में डीएम ने कहा कि दुकानों पर बैठे मालिक व कर्मचारियों को जो 45 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हैं उनका वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। डीएम ने कहा कि वह हर बाजार में कैंप करके उन सभी को वैक्सीन लगवाने का प्रयास करेंगे, जिन्होने वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसके लिए वह जल्द बाजारों में जाकर दुकानदारों को चेक करेंगे कि उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है या नहीं।

नियमों के अनुसार खोले जाएं बाजार

आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने बताया कि बैठक में बाजारों को खोलने के समय पर भी चर्चा हुई। इसमें सभी ने सुबह सात बजे से शाम सात बजे के समय पर सहमित जताई। क्योंकि सुबह सात बजे से बाहर से आने वाले माल को उतारने में सहूलियत होगी और इसके बाद व्यापारी व्यापार कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए माल भेजने के लिए शाम 7 बजे से 9 बजे तक का समय रहेगा।

वर्जन

मंगलवार से आगरा अनलॉक हो रहा है। मेरी सभी व्यापारियों से अपील है कि वे शाम सात बजे तक अपने घरों में पहुंच जाएं। बाजारों में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो व्यापार और बचाव साथ में हो सकेगा।

-टीएन अग्रवाल, प्रेसिडेंट, आगरा व्यापार मंडल

ये होंगे अनलॉक के नियम

-शनिवार व रविवार को सप्ताहिक बंदी रहेगी। इस बंदी में आगरा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनेटाइजेशन व फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा।

• सभी प्रकार की दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी।

• दुकानदार व स्टाफ में मास्क की अनिवार्यता रहेगी।

• स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से अभी बंद रहेंगे

• ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी

• दोपहिया वाहन पर दो, ऑटो रिक्शा पर तीन, कार में 4 लोग चल सकेंगे।

• सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे।

• शादी में अधिकतम 25 और शवयात्रा में 20 लोग होंगे शामिल

• क्रय केंद्र और खाद बीज की दुकानें खुलेंगी

• रोडवेज की बसों का गाइडलाइन के अनुसार संचालन होगा। बस स्टाफ और सभी यात्री मास्क पहनेंगे। खड़े होकर कोई यात्रा नहीं कर सकेगा।

• सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा।

• निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी व सेनेटाइज के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ निश्चित समय के लिए खुलेंगे।

• आगरा में औद्योगिक संस्थान पहले से खुल रहे हैं। ऐसे में आगे भी इनको अनुमति रहेगी।

• सभी मंडिया पहले की तरह खुली रहेंगी। ।

• बैंकों, बीमा कार्यालयों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखायें, कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गए हैं।

• रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।

• हाईवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेल खोमचे वालों को खोलने की अनुमति है।

• ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी।

• धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु न हों।

• अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई बिक्री नहीं होगी।

Posted By: Inextlive