बैंकों को दिए गए निर्देश संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की देनी होगी जानकारीएक लाख से अधिक के ट्रांजेक्शन पर होगी नजर देना होगा हिसाबबैंको से डिटेल मिलने के बाद प्रशासन चेक करेगा पालिटिकल कनेक्शन

प्रयागराज (ब्‍यूरो)। आप अपने बैंक खाते से ट्रांजेक्शन कर रहे है तो होशियार हो जाइए। अगर लेन देन बड़ा है और किस लिए कर रहे हैं इसका कारण नही पता तो इनकम टैक्स को जवाब देना पड़ सकता है। सही जानकारी नही देने पर यह रकम जब्त भी की जा सकती है। लोकसभा चुनाव में वोट के बदले नोट पर रोक लगाने के लिए यह नियम चुनाव आयोग की ओर से बनाए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि चुनावी मौसम में बैंकों में होने वाले बड़े और डाउटफुल ट्रांजेक्शंस पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

किसी प्रकार की चूक नही
इस मामले में चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिया है। जिसमें कहा गया है कि नियमों का पालन कराने में कोई चूक नही होनी चाहिए। चुनाव के दौरान बैंकों से डाउटफुल और अधिक लेन देन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रापत कर लें और फिर इसके आधार पर आगे की कार्रवाई करें। एक लाख से अधिक की राशि का ट्रांजेक्शन किए जाने पर इसकी डिटेल भी लोगों को अपने पास रखनी होगी। पैसा निकाले जाने का उचित कारण नही बता पाने पर रकम को जब्त भी किया जा सकता है। यह भी देखा जाएगा कि उम्मीदवार उसकी पत्नी या आश्रितों के खातों में कितनी राशि का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। पिछले दो माह के भीतर अगर दस लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसमें इनकम टैक्स के अधिकारियों को पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

कंट्रोल रूम को दे सकते हैं जानकारी
इसी तरह से राज्यों के बीच कैश की आवाजाही को रोकने के लिए ट्रेनों सहित हवाई अड्डों पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट्स को एलर्ट रहने को कहा गया है। यह यूनिट भारी मात्रा में धन की आवाजाही की खुफिया जानकारी जुटाने के साथ उसकी जांच भी करेगी। कलेक्ट्रेट में बने कंट्रोल रूम में इस तरह की जानकारी 24 घंटे दी जा सकती है। कोई भी कंट्रोल रूम पर कॉल करके इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को चुनाव के दौरान शराब और मुफ्त वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है। जीपीआरएस ट्रैकिंग का उपयोग करके एफएस व एसएसटी के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जानी है।

चुनाव के दौरान बैंकों के खातों से होने वाले हैवी ट्रांजेक्शन की जानकारी बैंको को देनी होगी। अगर दो माह के भीतर दस लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसका विवरण इनकम टैक्स विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
फूलचंद, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रयागराज

Posted By: Inextlive