ALLAHABAD: शुआटस घोटाले में आरोपी अजय डेविस, रोबिन एल प्रसाद, वरनावस एस लाल व डा स्टीफन दास की जमानत अर्जी पर सेशन जज संजय कुमार पचौरी के समक्ष तर्क पेश किए गए। मामला 23 करोड़ रुपए के घोटाला पाए जाने पर कोर्ट में जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता राम अभिलाष सिंह ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त यदि जमानत पर छोड़ गए तो वे साक्ष्य को प्रभावित करने के साथ्ज्ञ ही बाहर भाग सकते है। वहीं इस प्रकरण से जुड़े एक्सिस बैंक के डिप्टी मैनेजर सौरभ जायसवाल व अंकुर मित्तल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट ने 23 सितम्बर की तिथि मुकर्रर किया है।

सरदार नीटू सिंह कांड में पेश हुआ गवाह

विगत चौदह वर्ष पूर्व लूकरगंज के समीप स्थित ओवरब्रिज पर गोली मारकर सरदार नीटू सिंह की हत्या के मुकदमें की सुनवाई एडीजे शुचि श्रीवास्तव के समक्ष हुई। जिसमें गवाह गुरमीत सिंह की गवाही कोर्ट में रिकार्ड की गयी। इस मुकदमें में पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत पाच अभियुक्त अरोपी है। अतीक अहमद की पेशी विडियो कान्फ्रेंसिंग की गयी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि पाच अक्टूबर मुकर्रर किया है।

सदस्यता शुल्क जमा करें

जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुश कुमार पाण्डेय के अनुसार संघ के तमाम सदस्यों का सदस्यता शुल्क जमा नहीं है। जिससे सदस्यता समाप्त हो रही है। संघ के सदस्य सदस्यता शुल्क जमा करने के साथ ही के वाई एम फार्म भरकर संघ में जमा करके सहयेाग प्रदान करें।

Posted By: Inextlive