129ए के नोटिस के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न

व्यापारियों ने बैठक कर सिस्टम के खिलाफ उठाई आवाज

ALLAHABAD: सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अधिनियम 129ए के तहत प्रवर्तन टीम को व्यापारियों का माल रोक कर प्रपत्र की जांच का अधिकार है। साथ ही आदेश है कि यदि प्रपत्र सही हो तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाए। लेकिन सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति की बैठक में व्यापारियों ने ये आरोप लगाते हुए आंदोलन का निर्णय लिया।

प्रपत्र सही होने पर भी ले रहे टैक्स

व्यापारियों ने कहा कि जब से जीएसटी लागू हुआ है, विभाग के अधिकारियों द्वारा 45-13 एक की नोटिस भेज कर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। सचल दल द्वारा पंजीकृत व्यापारियों की गाड़ी रोक कर गलत ढंग से पैसा जमा कराया जा रहा है, जो गलत है। समिति के संयोजक संतोष पनामा ने कहा कि सचल दल को ई-वे बिल जांच का आदेश है। साथ ही निर्देश है कि टेक्निकल खामी पर व्यापारियों को परेशान न किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जुर्माना लगाया जा रहा है।

दुकानदार हो रहे परेशान

अध्यक्ष सतीश चंद्र केसरवानी ने कहा कि शहर ही नहीं ग्रामीण अंचल में भी विभाग द्वारा एसआईबी टीम भेज कर अनधिकृत रूप से जांच कराई जा रही है। व्यापारियों ने होली बाद एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। बैठक में राजकुमार अग्रवाल, शौकत अली, केके अग्रवाल, संजीव बजाज, राजकुमार समानी, दिलीप केसरवानी, श्याम जी अग्रवाल, कैलाश बिहारी, अरुण कुमार अग्रवाल, राज कृष्ण अग्रवाल, राकेश केसरवानी, गया प्रसाद, नरेश चंद, पिंटू जायसवाल, गोपाल जी केसरवानी आदि मौजूद रहे।

Posted By: Inextlive