दिवंगत अधिवक्ताओं की 22 आश्रित विधवाओं को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दिया दो-दो लाख का डेथ क्लेम

हाईकोर्ट के मृत अधिवक्ताओं की 22 आश्रित विधवाओं को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दो-दो लाख रुपये का डेथ क्लेम दिया है। इस प्रकार बार के अध्यक्ष आरके ओझा व सचिव अशोक कुमार सिंह चेक के माध्यम से वितरित किया।

चिकित्सा सुविधा से वंचित न रहें वकील

बार के अध्यक्ष ने कहा कि बार का लक्ष्य है कि कोई भी वकील धन के अभाव में चिकित्सीय सुविधा से वंचित न रहे। इतना ही नहीं अधिवक्ता की मृत्यु पर योजना के तहत परिजन को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। आज मृतकों के परिजन को आर्थिक सहायता देने की योजना प्रारंभ की गयी। हाई कोर्ट बार के संयुक्त सचिव प्रेस जनार्दन यादव ने बताया कि मृत अधिवक्ताओं के परिजनों को पांच वर्ष तक एक हजार रुपया प्रतिमाह पेंशन भी दी जायेगी। पहले पांच सौ रुपये दी जाती थी।

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आबकारी सिपाहियों के स्थानान्तरण पर रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्य में रुचि न लेने के आधार पर स्थानान्तरित आधा दर्जन आबकारी सिपाहियों के स्थानान्तरण पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने इसके साथ ही विभाग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने आबकारी सिपाही राजकुमार सिंह तोमर व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया याचीगण का स्थानान्तरण सरकारी कार्य में रुचि न लेने के आधार पर अन्यत्र जिले कर दिया गया था। कहा गया कि याचीगण का स्थानान्तरण डिप्टी आबकारी आयुक्त के इशारे पर द्वेषवश किया गया है। अदालत ने कहा कि स्थानान्तरण का आदेश दण्डात्मक प्रकृति का है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती थी।

Posted By: Inextlive