हाई कोर्ट ने गृह व ट्रांसपोर्ट विभाग से मांगा हलफनामाक्कक्र्रङ्घ्रत्रक्र्रछ्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के गृह विभाग व ट्रांसपोर्ट विभाग को ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है जिससे देश में कहीं भी वाहन चोरी की एफआईआर दर्ज होने के बाद बरामद वाहन की नीलामी विवेचक व वाहन मालिक की जानकारी के बिना नीलाम न किया जा सके.


प्रयागराज (ब्यूरो)। कोर्ट ने दोनों विभागों से 6 हफ्ते में हलफनामा मांगा है और पूछा है कि याची के मोटरसाइकिल चोरी की शाहगंज थाना प्रयागराज में दर्ज प्राथमिकी के बाद भी दारागंज थाना पुलिस ने लावारिश वस्तु दिखाकर नीलामी कैसे कर दी। यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और विक्रम डी चौहान की बेंच ने सुनील कुमार उर्फ सुनील चौधरी की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसके बाइक चोरी की रिपोर्ट 2015 में शाहगंज थाने में दर्ज है। दारागंज पुलिस ने लावारिश हालत में बरामद दिखायी। काफी दिनो तक कोई दावेदार सामने न आना बताकर उसे नीलाम करने का फैसला लिया गया। नीलामी में बाइक सुरेश पांडेय ने खरीद ली। वाहन को नीलामी करने से पहले थानो के बीच कोआर्डिनेशन भी नहीं हुआ जिससे पता चल सके कि इस बाइक के चोरी चले जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज है।

Posted By: Inextlive