-ऑनलाइन ट्रैफिक चालान तो हो रहा है, लेकिन वाहन चालकों को पता ही नहीं

-एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से हो रही है मुश्किल

PRAYAGRAJ: चेक कर लीजिए, कहीं आपके व्हीकल का्र भी तो चालान नहीं कटा है? जीहां, सिटी में तीन लाख लोगों का चालान पेंडिंग है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही सामने आई है कि वाहन स्वामी का एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज हो जाने से उन तक सूचना ही नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी परेशान है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस स्थिति में वाहन स्वामी को आने वाले समय में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं।

ऑफलाइन-ऑनलाइन में अंतर

ऑनलाइन चालान और ऑफलाइन चालान में काफी अंतर है। ऑफलाइन चालान में पुलिस वाहन से संबंधित कागजात, आरसी, डीएल या फिर अन्य कागजात जमा कर लेती है। जब वाहन स्वामी चालान का भुगतान करने के लिए आता है, तब पुलिस उसके कागजात देती है। जबकि ई-चालान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ई-चालान के बाद एसएमएस और डाक से ई-चालान की कॉपी भेज दी जाती है। लेकिन लोग ई-चालान का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। डाक द्वारा चालान भेजकर जमा करने के लिए कहा जा रहा है। मगर एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट न होने के चलते लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब ट्रैफिक पुलिस ने इन चालान को कोर्ट भेजना शुरू कर दिया है। कोर्ट द्वारा 2204 वाहन स्वामियों ने चालाना राशि जमा कर निस्तारण कर लिया है।

महंगा हो सकता है बीमा

अगर कोई वाहन चालाक ई-चालान या ऑन स्पॉट चालान नहीं भरता है तो इसकी वसूली उसके वाहन बीमा से की जा सकती है। यानी ऐसे वाहन चालक जब अगली बार बीमा कराएंगे तो हो सकता है चालान की पेंडिंग रकम उसके प्रीमियम में शामिल हो। इससे वाहन स्वामी को बीमा पॉलिसी महंगी पड़ सकती है। अगर वाहन का बीमा नहीं कराया है पेपर चेकिंग के दौरान कभी भी पुलिस आपका लंबा चालान काट सकती है। इतना ही नहीं अगर आपने उस बीच किसी को गाड़ी बेचने का प्रयास किया तब भी आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। वजह, आपकी आरसी ट्रांसफर नहीं होगी। इसमें शो करेगा कि आपका चालान पेंडिंग हैं।

यहां चेक करें चालान

https:://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan

ऐसे अपडेट करें अपना मोबाइल नंबर httpsh:://parivahan.gov.in/parivahan//node/1978 पर जाकर अपने मोबाइल नंबर को अपडेट भी किया जा सकता है।

यहां पर आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और मोबाइल नंबर भरना होगा।

इसके बाद आपको मोबाइल पर ओटीपी आएगा। अगर डाटाबेस में आपका नंबर अपडेट नहीं होगा, तो चालान या तो सीधे आपके घर पर आएगा, या ऑनलाइन जारी होगा।

अगर आपने तय तिथि या छह महीने तक चालान नहीं भरा, तो आपके मामले को कोर्ट भेज दिया जाएगा।

इस साल इतने मामले

माह ई चालान पेंडिंग जुर्माना

जनवरी 10669 7804300

फरवरी 1415 11226100

मार्च 22204 19898600

अप्रैल 43138 35918000

मई 26864 21328800

जून 24481 19860500

जुलाई 23593 19266400

अगस्त 64886 19304800

सितम्बर 13079 10431800

अक्टूबर 7164 7083200

नवम्बर 43801 35766900

टोटल 293894 207889400

कोर्ट द्वारा निस्तारण

माह - ई चालान - जुर्माना जमा

जनवरी - 187 - 121050

फरवरी - 389 - 286850

मार्च - 260 - 222530

अप्रैल - 0 - 0

मई - 0 - 0

जून - 19 - 19250

जुलाई - 0 - 0

अगस्त - 105 - 111500

सितम्बर - 267 - 357752

अक्टूबर - 394 - 492100

नवम्बर - 583 - 558300

टोटल - 2204 - 2169332

कैसे हुआ जमा - वाहन - रकम

ऑनलाइन - 43556 - 35081550

ऑन स्पॉट - 3973 - 2182600

आफिस जाकर - 22630 - 17012400

टोटल - 70159 - 54276550

जो ई-चालान पेंडिंग चल रहे हैं, उनके व्हीकल ओनर्स को डाक द्वारा सूचित किया जा रहा है। सूचित के बाद भी नहीं जमा होने पर कोर्ट भेजा जा रहा है। चालान का भुगतान न करने वालों पर कार्रवाई होगी।

-शुभम टोडी, सीओ ट्रैफिक

Posted By: Inextlive