-जीएसटी रिटर्न न भरने वाले व्यापारियों को देना होगा दोहरा जुर्माना-स्टेट जीएसटी पेनाल्टी पर लगेगा 100 रुपए पर डे फाइन वहीं सेंट्रल लेगा अपनी अलग पेनल्टी

GORAKHPUR: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से व्यापारियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब व्यापारियों को एक नई मुसीबत से सामना करना पड़ेगा। इसमें छोटी सी लापरवाही उन्हें कसूरवार बना चुकी है। रिटर्न दाखिल न करने का खामियाजा उन्हें हर रोज सौ रुपए के दर से स्टेट को पेनाल्टी देनी होगी। मुसीबत यहीं नहीं खत्म होगी, जितना जुर्माना वह स्टेट को देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनसे उतना ही जुर्माना वसूल करेगी। इससे उन्हें एक ही गलती के लिए दो अलग-अलग जगहों पर पेनल्टी चुकानी पड़ेगी।

गोरखपुर जोन में हैं 19828 कसूरवार

जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए शासन की ओर से 20 सितंबर डेट तय की गई थी। इस दौरान सभी रजिस्टर्ड व्यापारियों को अपना रिटर्न दाखिल कर लेना था। मगर कुछ व्यापारियों ने सब कुछ जानने के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं किया। यूपी में इनकी तादाद दो लाख से ज्यादा है, जबकि कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के गोरखपुर जोन के अंडर में आने वाले सात जिलों में 19828 कसूरवारों की लिस्ट शेयर की गई है, जिन्होंने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। गोरखपुर शहर की बात करें तो इनकी तादाद 8205 है।

8193 को मिली है छूट

रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों में कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं, जिनका टर्नओवर 75 लाख से कम है। ऐसे लोगों को सरकार की ओर से दी गई कम्पोजीशन फैसिलिटी को सेलेक्ट किया है। ऐसे सभी व्यापारियों को मंथली रिटर्न दाखिल न कर क्वार्टरली रिटर्न दाखिल करना है। जोन की बात करें तो 19828 में 8193 ऐसे व्यापारी हैं, जिन्होंने यह सुविधा ले रखी है। अब बाकी बचे व्यापारी ही इस दायरे में आएंगे, जिन्हें पेनल्टी अदा करनी पड़ेगी। इसमें गोरखपुर शहर के 4242 व्यापारी हैं।

जीरो रिटर्न वालों को छूट नहीं

कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं, जो अभी टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। मगर वह रिटर्न दाखिल करते आए हैं। लेकिन जीएसटीएन में आने के बाद उन्होंने कम्पोजीशन फैसिलिटी सेलेक्ट नहीं किया, उन्हें भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जीरो रिटर्न वालों को भी जुर्माने के दायरे में रखा गया है और अगर वह वक्त रहते रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उन्हें स्टेट और सेंट्रल दोनों ही गवर्नमेंट के जिम्मेदारों को टैक्स अदा करना पड़ेगा।

 

रिटर्न दाखिल कराने के लिए लगे रहे जिम्मेदार

20 सितंबर को रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट थी, मगर बड़ी तादाद में व्यापारियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया। इसको देखते हुए बुधवार को कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के जिम्मेदार रिटर्न दाखिल करने की जद्दोजहद में नजर आए। सुबह से सभी को डिपार्टमेंट और एरिया वाइज लिस्ट दे दी गई, जिसके अकॉर्डिग फोन कर वह व्यापारियों से रिटर्न दाखिल करने के लिए हिदायत देते रहे। वहीं, रिटर्न न दाखिल करने से उन्हें क्या परेशानी हो सकती है, इसके बारे में भी बताते रहे।

 

स्टेटिस्टिक -

गोरखपुर जोन -

टोटल नॉन फाइलर - 19828

कॉम्पोजीशन अवेलर - 8193

टोटल डिफॉल्टर्स - 11635

 

गोरखपुर -

टोटल नॉन फाइलर - 8205

कॉम्पोजीशन अवेलर - 3363

टोटल डिफॉल्टर्स - 4242

 

गोरखपुर जोन में है यह सिटीज -

गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर

 

जिन भी व्यापारियों ने जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनको 100 रुपए स्टेट और 100 रुपए सेंट्रल को पर डे के हिसाब से जुर्माना देना होगा। कॉम्पोजीशन फैसिलिटी लेने वाले व्यापारी तीन महीने में इसे दाखिल कर सकते हैं। गोरखपुर में करीब 4242 व्यापारियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। - विजय कुमार, एडिशनल कमिश्नर, कॉमर्शियल टैक्स

Posted By: Inextlive