-जमीन आवंटित करने के बाद कब्जा न दिलाने का है आरोप

-कोर्ट ने कल्याणपुर थानाध्यक्ष को दिया आदेश, दस दिन में कॉपी देने का भी निर्देश

KANPUR :

यूपीएसआईडीसी के तीन अधिकारियों को आवंटित जमीन का कब्जा न देना महंगा पड़ गया। पीडि़त की शिकायत पर कोर्ट ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एसओ को दस दिन के अन्दर एफआईआर की कॉपी भी देने का निर्देश दिया है।

नजीराबाद में रहने वाले योगेश पुरवार कारोबारी है। उन्होंने ख्भ् फरवरी ख्00भ् को फैक्ट्री लगाने के लिए यूपीएसआईडीसी में आवेदन किया था। जिस पर यूपीएसआईडीसी ने उन्हें मलवां इंडस्ट्रीज एरिया में प्लॉट आवंटित कर दिया, लेकिन उसका कब्जा नहीं दिया। उन्होंने प्लॉट के लिए फ्फ्.म्9 लाख रुपए भी जमा किए थे। उनकी शिकायत पर अधिकारियों ने उन्हें जैनपुर में ख्क् हजार वर्गमीटर की जमीन आवंटित कर दी, लेकिन उसके ज्यादातर हिस्से में दूसरे का कब्जा था। उन्होंने दोबारा शिकायत की तो अधिकारियों ने उन्हें टहला दिया। जिसके चलते उन्होंने कोर्ट की शरण ली। उन्होंने एडवोकेट कमलेश पाठक के जरिए सीएमएम कोर्ट में रीजनल मैनेजर अजीत सिंह, केके यादव और आरएस पाठक के खिलाफ अर्जी दाखिल की तो कोर्ट ने बहस को सुनने के बाद तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एसओ को दस दिन के अन्दर रिपोर्ट दर्ज कॉपी देने का भी निर्देश दिया।

Posted By: Inextlive