रेगुलर टैक्स पे करने वाले प्रापर्टी ऑनर को दिसंबर तक 10 प्रतिशत की छूट मिल सकेंगी. नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है. प्रस्ताव पास होने पर जुलाई व अगस्त माह में हाउस टैक्स पे करने वाले को नवंबर व दिसंबर माह में भी 10 प्रतिशत छूट मिल सकेंगी.

कानपुर(ब्यूरो)। रेगुलर टैक्स पे करने वाले प्रापर्टी ऑनर को दिसंबर तक 10 प्रतिशत की छूट मिल सकेंगी। नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव पास होने पर जुलाई व अगस्त माह में हाउस टैक्स पे करने वाले को नवंबर व दिसंबर माह में भी 10 प्रतिशत छूट मिल सकेंगी। वर्तमान में नगर निगम के 4.68 लाख प्रॉपर्टी से 230 करोड़ रुपये टैक्स का टारगेट है। छूट मिलने पर लाखों प्रापर्टी ऑनर को इसका फायदा मिलेगा।

ज्यादा से ज्यादा लोग जमा करेंगे टैक्स
ज्यादा से ज्यादा लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करे, इसके लिए टैक्स पर 10 प्रतिशत राहत की सुविधा पहले 31 जुलाई तक दी गई थी। अब कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा कर जुलाई व अगस्त तक टैक्स जमा करने वालों के लिए नवंबर व दिसंबर में भी 10 प्रतिशत की छूट के लिए प्रस्ताव दिया गया है। इसके पास होने पर न केवल ज्यादा टैक्स नगर निगम को मिलेगा बल्कि टैक्स के पैसों से कानपुराइट्स के विकास में नगर निगम खर्च भी कर सकेंगा।

4.68 लाख देते है टैक्स
वर्तमान समय में सिर्फ 4.68 लाख भवन स्वामी ही प्रापर्टी टैक्स जमा करते है। जबकि डेढ़ लाख से अधिक भवन स्वामी टैक्स जमा करने में बैकफुट पर रहते हैं। वहीं एक लाख के करीब एक भवन स्वामी सामने आए है। आईटीआई कंपनी अभी लगातार सर्वे कर रहा है। 110 वार्ड में 67 वार्ड में सर्वे पूरा हो चुका है। साढ़े चार लाख भवन स्वामी के अलावा डेढ़ लाख के करीब प्रॉपर्टी ऑनर टैक्स जमा करते है 230 करोड़ के लक्ष्य से 70 करोड़ रुपये अधिक टैक्स नगर निगम के कोष में बढ़ सकता है।

कार्यकारिणी के प्रस्ताव से मिलेगा फायदा
मंगलवार को कार्यकारिणी की पहली बैठक है। टैक्स में 10 प्रतिशत की राहत के प्रस्ताव पर मोहर लगते ही इसका सीधा फायदा उन टैक्स पेई प्रॉपर्टी ऑनर को मिलेगा जो रेगुलर नगर निगम को टैक्स जमा करते है।

Posted By: Inextlive