- डिस्काउंट से हाथ धोया, एक अप्रैल से 12 परसेंट लगेगा ब्याज

- आंदोलन के चलते आधे से ज्यादा भवन स्वामियों ने नहीं भरा टैक्स

balaji.kesharwani@inext.co.in

ALLAHABAD: टैक्स बढ़ोत्तरी के विरोध में चल रहे आंदोलन की वजह से कई आवासीय व कामर्शियल भवन स्वामियों ने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। इन्हें जहां दस परसेंट डिस्काउंट का लॉस हुआ है। वहीं एक अप्रैल से 12 परसेंट का ब्याज भी देना पड़ेगा। सरकार की ओर से टैक्स में अभी तक कोई संशोधन न किए जाने से व्यापारियों को यह झटका लगने की प्रबल संभावना है।

आंदोलन को कोई परिणाम

नगर निगम द्वारा मनमाने तरीके से और पांच से दस गुना अधिक टैक्स लगाए जाने के विरोध में करीब एक महीने से पूरे शहर में आंदोलन चल रहा है। व्यापारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन आदि का सिलसिला जारी है। मेयर द्वारा छोटे दुकानदारों को राहत दिलाने के लिए नगर विकास मंत्री को पत्र भी लिखा जा चुका है। जिस पर नगर विकास मंत्री ने संशोधन का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं आया है।

होगा 32 परसेंट का लॉस

आवासीय भवन स्वामियों को जहां 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने पर दस परसेंट डिस्काउंट और 12 परसेंट ब्याज का लॉस होगा। वहीं कॉमर्शियल भवन स्वामियों को 32 प्रतिशत टैक्स का नुकसान होगा। क्योंकि नगर निगम द्वारा इस साल सर्वे कर लगाए गए कॉमर्शियल टैक्स में दो वर्ष का टैक्स शामिल है। 20 परसेंट डिस्काउंट का लॉस और 12 परसेंट ब्याज, यानी 32 परसेंट का लॉस

अभी टूटी नहीं उम्मीद

कॉमर्शियल टैक्स में पांच से दस गुना बढ़ोत्तरी के विरोध को देखते हुए मेयर ने कॉमर्शियल टैक्स नियमावली में संशोधन की मांग सचिव से की है। शासन को पत्र भी भेजा है। इसके आधार पर अगर सरकार नियमावली में संशोधन करती है तो चाय, पान, जनरल स्टोर, मिठाई आदि की छोटी दुकान लगाने वालों को राहत मिल सकती है।

फैक्ट फाइल

- नगर निगम के रिकार्ड में दर्ज हैं दो लाख आवासीय और 20 हजार व्यवसायिक भवन कर दाता

- अब तक दोनों वर्ग को मिलाकर करीब एक लाख भवन स्वामी जमा कर चुके हैं टैक्स

- एक लाख 20 हजार कॉमर्शियल व आवासीय भवन स्वामियों ने अभी तक नहीं जमा किया टैक्स

- 31 मार्च सभी आवासीय व व्यावसायिक भवन स्वामियों के लिए हाउस टैक्स जमा करने की लास्ट डेट है। 31 मार्च तक न तो कोई छूट मिलेगा और न ही कोई ब्याज लगेगा। लेकिन फ‌र्स्ट अप्रैल से टैक्स जमा करने पर प्रत्येक भवन स्वामी को निर्धारित टैक्स के साथ ही 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। क्योंकि नियमावली में ब्याज लगाने का प्राविधान है।

पीके मिश्रा

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

नगर निगम, इलाहाबाद