प्लाट विवाद में महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई के बाद वह उनकी बेनामी संपत्तियों की पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है. एक अलग टीम बनाकर विधायक और उनके साथ आरोपी बने सहयोगियों की वैध और बेनामी संपत्तियों को खोजा जा रहा है.


कानपुर (ब्यूरो) पुलिस ने सोमवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14ए के तहत आरोपी बनाए अभियुक्तों की संपत्ति को पुलिस जब्त कर सकती है। नियमों के अनुसार आरोपी व्यक्ति द्वारा पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद अर्जित संपत्तियों को दबंगई के बल पर अर्जित संपत्ति मानते हुए उसे जब्त करने का प्राविधान है।

Posted By: Inextlive