सपा विधायक इरफान सोलंकी के कोर्ट में अप्लीकेशन देकर सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए परमीशन मांगी है. हालांकि अभी इस पर कोई फैसला न हो सका. सेशन कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए 9 दिसम्बर की तारीख लगाई है. वहीं शुक्रवार देर शाम जेल मैनुअल के मुताबिक फार्मेलिटी पूरी करने के बाद उन्हें मुलाहिजा बैरिक में रखा गया. यहां उनके और उनके भाई के अलावा छह बंदियों को अलग रखा गया है. सैटरडे को इरफान के भाई चाचा और दूसरे परिवार वाले उनसे मिलने पहुंचे.

कानपुर (ब्यूरो) जेल सूत्रों की माने तो इरफान सोलंकी और उनके भाई को जेल मैनुअल के मुताबिक शुक्रवार देर रात मुलाहिजा बैरिक में उनका कंबल जमीन पर बिछाया गया। पूरी रात करवटें बदलते हुए कटी। विधायक के रहने से जेल की मुलाहिजा बैरिक वीआईपी हो गई है। जेल अधिकारी और जेल के डॉक्टर लगातार इरफान पर नजर रखे हैैं। उनका हेल्थ चेकअप भी किया गया है।

9 दिसंबर को होगी सुनवाई
सपा विधायक की जमानत अर्जी पर शनिवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने 9 दिसंबर को सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है। शुक्रवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर किया था। इसके बाद ही उनके वकील ने विधायक और उनके भाई की जमानत अर्जी लोअर कोर्ट में दी जो खारिज हो गई थी। शनिवार को सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 9 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है।

सोमवार से सत्र शुरू हो रहा
विधायक के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सत्र में शामिल होने के लिए भी कोर्ट से परमीशन मांगी गई है। उनके अधिवक्ता ने जेल प्रशासन से भी इस संबंध में बात की, लेकिन देर शाम तक कोई डिसीजन नहीं हो सका।

कोर्ट में पुलिस कोई मजबूत साक्ष्य नहीं रख सकी है। उम्मीद है कि सेशन कोर्ट से ही जमानत मिल जाए। जमानत को लेकर मजबूती से सभी साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। डीजे कोर्ट में दर्जी दाखिल की जाएगी, इसके बाद अर्जी एमपीएमएलए कोर्ट में भेजी जाएगी, जहां जमानत पर सुनवाई होगी।
नरेश चंद्र त्रिपाठी, इरफान के अधिवक्ता

Posted By: Inextlive