kanpur : मृत महिला के नाम पर लाखों रुपए का लोन लेने के एक मामले में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ¨चताराम ने फर्म समेत

महिला दुनिया में नहीं, ले लिया लाखों का लोन

- 24.50 लाख रुपए का लिया गया लोन, पुलिस ने नहीं दर्ज की रिपोर्ट

-1988 में हो गई थी महिला की मौत, 2015 में बैंक ने लोन किया था पास

>

KANPUR : मृत महिला के नाम पर लाखों रुपए का लोन लेने के एक मामले में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ¨चताराम ने फर्म समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है। खाता एनपीए होने के बाद बैंक ने महिला को दर्ज पते पर नोटिस भेजी तो इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।

बैंककर्मियों की मिलीभगत

कल्याणपुर आईआईटी गेट स्थित मेसर्स वोग फैब्रिकी के प्रोपराइटर सतेंद्र कृष्णावंशी ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अब पीएनबी आजाद नगर) में रेडीमेड गारमेंट्स प्रोडक्टस की ट्रे¨डग के लिए 24.50 लाख रुपए लोन का आवेदन किया था। बैंक ने इसे पास करते हुए 24.50 लाख रुपए की सीसी लिमिट 11 जून 2015 को फर्म के खाते में दी गई थी। लोन के एवज में सतेंद्र कृष्णवंशी की पत्नी नीरज ने बतौर गारंटर सिग्नेचर बनाए थे जबकि नवाबगंज निवासिनी राम जानकी ने अपने भवन की रजिस्ट्री बैंक में बंधक रखी थी।

नोटिस जारी करने पर हुई जानकारी

लोन की अदायगी न होने पर 20 सितंबर 2019 को खाता एनपीए हो गया तो बैंक ने सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली नोटिस जारी की। राम जानकी के परिवार वालों ने बैंक की नोटिस के जवाब में कानूनी नोटिस भेजा। जिसमे बताया गया कि उनकी मौत एकमई 1988 में हो चुकी है। महिला का डेथ सर्टिफिकेट भी भेजा गया। बैंक की ओर से छानबीन हुई तो मामला सही पाया गया।

इनके खिलाफ दर्ज हाेगा मुकदमा

जिसके बाद आजाद नगर स्थित पीएनबी शाखा की मैनेजर अलका गुप्ता की ओर से फर्म व उनके प्रोपराइटर सतेंद्र कृष्णवंशी, गारंटर नीरज कृष्णवंशी, अज्ञात महिला रामजानकी और धोखाधड़ी में शामिल अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी कोर्ट में दी गई। मामले में अधिवक्ता अमीन ने बताया कि कोर्ट ने सभी डॉक्यूमेंट साक्ष्य देखने के बाद फर्म समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश नवाबगंज पुलिस को दिए हैं।

Posted By: Inextlive