Lucknow News: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता को लागू किया जा चुका है। आचार संहिता लागू होने के बाद यह हमारी पहली बैठक है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से लेकर तीन मई तक चलेगा।


लखनऊ (ब्यूरो)। बिल्डिंग में 14 बूथ बनाए गए हैैं। इसके साथ ही गली-मोहल्लों में बनी समितियों को भी एक्टिव किया जा रहा है, जिससे हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बैठक की और कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए।बन रही कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता को लागू किया जा चुका है। आचार संहिता लागू होने के बाद यह हमारी पहली बैठक है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से लेकर तीन मई तक चलेगा। उसके बाद का पीरियड मिलेगा चुनाव प्रचार के लिए और उसके बाद 20 मई को मतदान है। 20 मई के मतदान के बाद चार जून को काउंटिंग है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अनुसार हम पूरे जनपद की कैलेंडर आफ एक्टिविटी भी बना रहे हैं। सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि इस दौरान जहां भी हमें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोगो से संपर्क किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों से यह भी अनुरोध किया गया है की सभी लोग आदर्श आचार संहिता से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया की निर्वाचन से संबंधित अनुमतियां प्राप्त करने के लिए सुविधा पोर्टल और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए सी विजिल पोर्टल के बारे में भी विस्तार से बताया गया।सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी होगीबैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की अब मतदाता सूची का सतत पुनरीक्षण चल रहा है। जिन लोगों के नाम अभी भी मतदाता सूची में नहीं जुड़े हैं, वह ऑनलाइन माध्यम से फार्म 6 के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आगामी एक अप्रैल 2024 को एक सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें अभी की अवधि के आवेदन होंगे। इस अवधि के दौरान केवल फार्म 6 के द्वारा नाम जोड़ने और फार्म 8 के द्वारा शिफ्टिंग के ही आवेदन किए जाएंगे। संशोधन और नाम विलोपन के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।मतदाता पहचान पत्र नहीं, फिर भी डाल सकेंगे वोटअगर आपके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अन्य डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैैं।ये हैैं डॉक्यूमेंट्स

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, डीएल, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों-विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्डनिर्वाचक नामावली में होना चाहिएयदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।पासपोर्ट से होगी पहचानप्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैैं, उन्हें मतदान केंद्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।पांच दिन पहले सूचना पर्ची

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम पांच दिन पहले वितरित करने के निर्देश दिए गए हैैं। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय आदि का उल्लेख रहता है। मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य होगा।

Posted By: Inextlive