सावधान रहें! जिले में लागू है धारा 144
-आज से 15 जुलाई तक दंगाईयों पर लगाम कसने को अलर्ट रहेगी पुलिस
Meerut : अक्सर आप अपने शहर मेरठ में धारा 144 लागू होने की खबरें पढ़ते या सुनते रहते हैं। हमेशा आप यह सोचकर इसे टाल देते हैं कि यह कोई कानून की धारा है, जिसका आपसे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन सावधान रहें, इसका उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जब कहीं भी किसी हिंसा या तनाव के बाद इलाके का माहौल खराब होता है या खराब होने की आशंका होती है तो ऐहतियातन उस इलाके में धारा 144 की जाती है। यह प्रशासनिक आदेश है, जिसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट आदि को रोकने एवं फिर से शांति की स्थापना के लिए जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद उस इलाके में सुरक्षा के लिहाज से लोगों के बेवजह घूमने पर प्रतिबंध होता है।आपात स्थिति में यातायात को भी पूरी तरह से इस अवधि में रोक दिया जाता है।
लोगों के एकत्र होने या ग्रुप में घूमने पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। इस दौरान सारे कानूनी अधिकार इलाके के मजिस्ट्रेट को दे दिए जाते हैं, जिस पर शांति व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है।इस दौरान कानून का उल्लंघन करने पर धारा 107 या 151 के तहत तीन साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही भारी जुर्माना या दोनों हो सकता है।
15 जुलाई तक लागू डीएम पंकज यादव के आदेश पर जनपद के 32 थानों क्षेत्रों में, जिसमें महिला थाना सम्मिलित है में, शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकपरशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में 1 जून से धारा 144 लागू की गई है जो आगामी 15 जुलाई 2016 की तक लागू रहेगी। ये बनी वजह -ऐतिहासिक नौचंदी मेला -विभिन्न आयोगों तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगी-वार्षिक परीक्षा -रमजान आदि। पिछले अनुभवों में देखा है कि मामूली विवाद सांप्रदायिक झगड़े का रूप ले लेता है। गत घटनाओं से ऐसा पुष्ट भी हुआ है। नौचंदी मेला, रमजान आदि के मद्देनजर जनपद में आज से धारा 144 लागू की गई है। -पंकज यादव, डीएम, मेरठ