कूड़ा जलाने व फैलाने पर देना होगा 5 हजार रुपए जुर्माना

दुकानों के बाहर कूडे़ का ढेर होने पर भी देना होगा जुर्माना

Meerut। सर्दी की शुरुआत होते ही एक बार फिर शहर की आबोहवा में स्मॉग का खतरा मंडराने लगा है। स्मॉग के चलते इस बार शहर के लोग परेशान न हों, इसके लिए नगर निगम ने भी अभी से अपने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसके तहत निगम इस बार शहर में कूड़ा जलाने वालों से सख्ती से निपटेगा, ताकि शहर सीमा में कहीं भी कूड़ा न जले और यदि कूड़ा जला तो कूड़ा जलाने वालों से निगम भारी भरकम जुर्माना वसूलेगा। इसके अलावा बाजार व सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फैलाने वालों पर भी निगम ने लगाम कसने का इंतजाम कर दिया है। उनसे भी निगम जुर्माना वसूलेगा, ताकि शहर में न कूड़ा फैला दिखे, न उसमें आग लगाई जाए। इस संबंध में मंगलवार को निगम परिसर में सुपरवाइजरों को बैठक का आयोजन कर दिशा निर्देश दिए गए।

फटकार पर चेता नगर निगम

दरअसल कुछ दिन पहले प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड चेयरमेन ने मेरठ का भ्रमण कर कूड़े के ढेर और कूड़ा जलता हुए देख निगम को फटकार लगाई थी। वहीं गत दिनो ही मेरठ के किला परीक्षितगढ़ में भारी मात्रा में कूडे़ के ढेर में आग लगाने की घटना सामने आई। खासबात यह रही कि किला परीक्षितगढ़ में आग की घटना की जानकारी प्रदूषण विभाग ने सेटेलाइट इमेज के माध्यम से नगर निगम को दी थी। इसके बाद शहरी एवं विकास मंत्रालय से निगम को कड़ी फटकार लगी और फटकार के बाद निगम के आला अधिकारी सचेत हो गए। इस क्रम में मंगलवार को निगम परिसर में बैठक का आयोजन कर सुपरवाइजरों को दिशा निर्देश जारी किए गए।

देना होगा जुर्माना

कूड़े के कारण निगम हर बार स्वच्छता सर्वेक्षण से बाहर हो जाता है वहीं कूड़ा जलाने के कारण स्मॉग फैलेगा। इसलिए इस बार निगम ने कूड़ा जलाने व फैलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना तय किया है। इसके तहत सुपरवाइजरों को अपने अपने क्षेत्र में कूडे़ पर निगरानी व कूड़ा जलाने व एकत्र करने वालों पर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। सुपरवाइजर अपने क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर कूडे़ पर निगरानी करेगा और जुर्माना वसूलेगा।

यह रहेगा जुर्माना

मलबा फैलाने पर 50 हजार

कूडे़ में आग लगाने पर पांच हजार

गंदगी फैलाने पर 500 से 5000

कूड़ा जलाने में 5 हजार

जारी हुई रसीद बुक कटेगा चालान

जुर्माना वसूलने की इस प्रक्रिया के तहत अब नगर निगम ने अपने सुपरवाइजरों को रसीद बुक भी जारी कर दी है। इस रसीद बुक के आधार पर ही सुपरवाइजर कूड़ा फैलाने या जलाने वालों के खिलाफ चालान काट कर जुर्माना वसूलेंगे।

वसूला जाएगा चार्ज

वहीं शहर में जारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए भी नगर निगम अब यूजर चार्ज वसूलना शुरु करेगा। इसके लिए भी सुपरवाइजरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत छोटी दुकान से लेकर घरों और बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा कलेक्शन का यूजर चार्ज वसूला जाएगा।

इस प्रकार होगा चूजर चार्ज

छोटी दुकान से 30 रुपए माह

हाउसिंग सोसाइटी से प्रति परिवार 40 रुपया

200 वर्ग मीटर से नीचे 80 रुपए प्रति माह

200 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर का 100 रुपए

स्कूल कॉलेज से 300 रुपए से 500 रुपए तक

कूड़ा जलाना या फैलाना किसी भी सूरत में बर्दास्त नही किया जाएगा। इसके लिए सभी सुपरवाइजरों को सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मौके पर जुर्माना वसूला जाएगा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

डॉ। गजेंद्र सिंह , नगर स्वास्थ्य अधिकारी

Posted By: Inextlive