मतदान से 48 घंटे पहले बंद होगी शराब बिक्री
- जनपद में आगामी 22 नवंबर को होगा मतदान
- जिला प्रशासन ने आबकारी विभाग को दिए निर्देशMeerut : नगरीय निकाय चुनाव में मद्देनजर मेरठ में मतदान के 48 घंटे पहले शराब की बिक्री बंद हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आबकारी विभाग को आदेश के अनुपालन का जिम्मा दिया है। जनपद में देशी और विदेशी शराब की बिक्री 2 दिन पहले पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। बता दें कि जनपद में प्रथम चरण में आगामी 22 नवंबर को मतदान है। नगर निगम समेत 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायतों में इस दौरान वोटिंग होगी। इसी तरह आगामी एक दिसंबर को मतगणना होने से पूर्व की रात्रि 12 बजे से ही मतगणना समाप्ति की रात 12 बजे तक शराब की बिक्री के साथ सभी मादक पदार्थो आदि की बिक्री नहीं होगी। जिला आबकारी अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि आयोग के आदेश मिल गए हैं। आदेश के अनुसार शराब की बिक्री बंद रखी जाएगी। जिले की सभी दुकानें भी बंद रहेंगी।