अब 10 अक्टूबर तक दाखिल करें GST रिटर्न
मेरठ: जीएसटी काउंसिल की शनिवार हैदराबाद में हुई बैठक के बाद जुलाई माह का रिटर्न दाखिल करने की डेट को 1 माह बढ़ा दिया गया है। अब कारोबारी जीएसटीआर-1 10 अक्टूबर तक जमा करा सकेंगे। पहले अंतिम तिथि 5 सितंबर थी जिसे बढ़ाकर 10 सितंबर किया गया था। ऑनलाइन फिलिंग में पिछड़ रहे कारोबारियों ने काउंसिल के फैसले से राहत की सांस ली। जीएसटी पोर्टल का सर्वर डाउन होना अंतिम तिथि को बढ़ाने का बड़ा कारण है।
महत्वपूर्ण तिथियां 10 अक्टूबर-जीएसटीआर-1 (जुलाई 2017 टैक्स पीरिएड)3 अक्टूबर-जीएसटीआर-1 (100 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पर)31 अक्टूबर-जीएसटीआर-210 नवंबर-जीएसटीआर-318 अक्टूबर (नो चार्ज)-जीएसटीआर-4 (जुलाई-सितंबर 2017 टैक्स पीरिएड)13 अक्टूबर-जीएसटीआर-6 कारोबारियों की सुविधा को देखते हुए जीएसटीआर-1 की डेट को काउंसिल के निर्देश पर 1 माह आगे बढ़ा दिया गया है। अब 10 अक्टूबर तक जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन पहला रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।-एचपी राव दीक्षित, संयुक्त निदेशक, जीएसटी
जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए लास्ट डेट को बढ़ाकर काउंसिल ने कारोबारियों को राहत देने का काम किया है।दीपक गांधी, ट्रांसपोर्ट कारोबारी काउंसिल को चाहिए कि जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन फिलिंग की स्पीड बढाएं, सर्वर डाउन रहता है। हालांकि डेट बढ़ने से राहत मिलेगी।गौरव अग्रवाल, गारमेंट कारोबारी