ससुर का तोहफा, सरकार मांग रही हिस्सा
-अब शादी-विवाह में मिलने वाले गिफ्ट को घर ले जाना वर पक्ष के लिए नहीं रह गया आसान
-ससुराल से मिले तोहफे की कीमत पचास हजार से है अधिक तो उसका बिल रखना जरूरी -पक्का बिल न होने पर तोहफे को वाणिज्यकर विभाग कर लेगा जब्त, वसूलेगा दोगुना टैक्स भीअब शादी-विवाह में मिलने वाले तोहफे को घर ले जाना वर पक्ष के लिए आसान नहीं रह गया है। ससुराल से मिले तोहफे की कीमत यदि पचास हजार से अधिक है तो उसका बिल होना बेहद जरूरी है। पक्का बिल नहीं होने की दशा में तोहफा वाणिज्यकर विभाग जब्त कर लेगा, साथ में दोगुना टैक्स भी वसूलेगा। इसलिए अब बिना रसीद-पुर्जा के गिफ्ट घर ले जाना आसान नहीं रह गया है। चेकिंग के दौरान ई-वे बिल के तहत रसीद दिखाने के बाद ही सामान ले जाने की अनुमति मिलेगी। हालांकि यह कारोबारियों के लिए लागू होता है लेकिन वाणिज्यकर विभाग का मानना है कि ई-वे बिल से बचने के लिए कारोबारी तमाम तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिये हैं। ऐसे में शादी-विवाह में मिले सामानों की यदि चेकिंग होती है तो मौके पर सभी सामानों का बिल दिखाना अनिवार्य है।
फर्नीचर वालों के लिए मुसीबतजीएसटी के बाद बहुत से व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन बहुत से कारोबारी झंझट को देखते हुए अभी तक बिना रजिस्ट्रेशन कराये काम कर रहे हैं। खासकर इसमें फर्नीचर कारोबारी शामिल हैं। ब्रांडेड फर्नीचर की बिक्री करने वालों ने तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है मगर खुद अपने यहां फर्नीचर तैयार कराने वाले या रूरल एरिया के फर्नीचर व्यापारी बिना रजिस्ट्रेशन के व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में उनके यहां लगन सीजन को देखते हुए बेड, श्रृंगारदान, सोफा सेट आदि का मिला ऑर्डर तैयार भी हो गया है, लेकिन अब टेंशन यह है कि कस्टमर को बिल नहीं दे पा रहे हैं। बिना बिल के कस्टमर यदि सामान ले जाता है तो फिर चेकिंग में पकड़े जाने का भय सता रहा है।
ई-वे बिल जरूरीपिछली बार फरवरी में पोर्टल नहीं चलने के कारण फ्लॉप हुई ई-वे बिल व्यवस्था अब दोबारा पंद्रह अप्रैल से सूबे में शुरू हो गई है। वाणिज्य कर के अधिकारियों का तर्क है कि यदि किसी ट्रक पर अलग-अलग लोगों का सामान भेजा जा रहा है और उसमें 50 हजार रुपये से अधिक के एक भी सामान का ई-वे बिल या अन्य कागजात नहीं है तो फिर पूरा ट्रक रोका जाएगा। पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य के कर योग्य माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल रखना अनिवार्य होगा। ट्रांसपोर्टर व कारोबारी को कंप्यूटर से ई वे बिल डाउनलोड करना होगा।
फॉर योर इंफॉर्मेशन ये हैं ई-वे बिल से मुक्त हाउस होल्ड, एलपीजी, केरोसिन, पोस्टल बैगेज, मूल्यवान स्टोन, ज्वेलरी, सोना-चांदी, बर्तन, भारतीय मुद्रा, होल्ड गुड्स वाणिज्य कर विभाग में हेल्प डेस्क ई वे बिल व्यवस्था के लिए वाणिज्य कर विभाग में हेल्प डेस्क शुरू हो चुका है। उद्यमी, कारोबारी व ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल से संबंधित किसी भी समस्या पर 0542-2400038 व 2390124 पर कॉल कर सकते हैं। यदि शादी-विवाह में गिफ्ट में सामान मिला है तो उसका पूरा बिल होना चाहिए। बिल नहीं होने की दशा में माल जब्त करने के साथ ही दोगुना टैक्स भी लगाया जाएगा। यही नहीं, एक वाहन पर 50 हजार से अधिक मूल्य के जितने भी सामान हैं सभी का ई-वे बिल जरूरी है। एके गोयल, एडिशनल कमिश्नर (ग्रेड-वन) वाराणसी जोन