DEHRADUN: अब आरटीओ में कसी भी काम के लिए पूर्व अपाइंटमेंट लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद कार्य शुरू होने पर सीमित व्यक्तियों को ही आरटीओ में रोजाना अपाइंटमेंट लेने के बाद प्रवेश दिया जा रहा था। इससे सैकड़ों लोग परेशान थे। आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि अपाइंटमेंट की शर्त समेत एक दिन में सीमित आवेदन की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। नई व्यवस्था गुरुवार से लागू मानी जाएगी।

मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

आरटीओ कार्यालय में जुलाई से सीमित आवेदनों के साथ कार्य शुरू किया गया था। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण से लेकर वाहन ट्रांसफर, टैक्स जमा करने और परमिट आदि कार्यो के लिए रोज 20-20 व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। इन व्यक्तियों को भी एक दिन पूर्व ऑनलाइन अपाइंटमेंट लेना पड़ता था। ऐसे में सैकड़ों लोग रोजाना सुबह अपाइंटमेंट के लिए ऑनलाइन बैठे रहते थे व दो-दो हफ्ते तक भी अपाइंटमेंट नहीं मिल पाते थे। बीते दिनों धीरे-धीरे आरटीओ में रोज आने वाले आवेदनों की संख्या में इजाफा किया गया। लर्निग ड्राइविंग लाइसेंस के प्रतिदिन स्लॉट बढ़ाकर नए साल से 100 कर दिए गए व परमानेंट लाइसेंस के स्लॉट 175 किए गए। बाकी कार्यो के स्लॉट भी बढ़ा दिए गए थे। इसके बावजूद अपाइंटमेंट लेने की व्यवस्था खत्म नहीं की गई थी। परेशान लोग पिछले कई दिनों से परिवहन अधिकारियों से पूर्व अपाइंटमेंट की व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे थे। आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने मंगलवार को अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठकर प्रतिदिन चल रहे कार्यो का परीक्षण कराया। जिसमें बताया गया कि अब राज्य सरकार के अन्य संस्थानों में भी सीमित संख्या की शर्त खत्म हो गई है और पूर्व की सामान्य व्यवस्था के तहत कार्य चल रहा। जिस पर आरटीओ पठोई ने दून आरटीओ कार्यालय में भी अपाइंटमेंट व सीमित संख्या में काम करने की शर्त खत्म करने का निर्णय लिया। आरटीओ ने बताया कि अभी तक प्रतिदिन कार्यालय में लर्निग लाइसेंस को छोड़कर 150 व्यक्तियों के आवेदन को मंजूर किया जा रहा था, लेकिन गुरुवार से यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अब ऑनलाइन आवेदन के बाद आमजन सीधे पटल पर कार्य कराने पहुंच सकते हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

Posted By: Inextlive