पैन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
स्थायी खाता संख्या [पैन] के लिए आवेदन करते समय ही अब एप्लिकेंट्स को पहचान, पता और जन्म तारीक का ओरिजनल सर्टिफिकेट पृष्टि के लिए दिखाना होगा. वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि यह बदलाव 3 फरवरी, 2014 से लागू होगा. पैन के लिए आवेदन करते समय इन डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ लगानी होती है. मगर अब इनकी रिएलटी की जांच के लिए ओरिजनल कॉपी अनिवार्य रूप से दिखानी होगी.
85 रुपये का खर्च
जांच के बाद ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स तुरंत ही एप्लिकेंट्स को लौटा दिए जाएंगे. बयान में कहा गया है कि पैन कार्ड के लिए एप्लिकेंट्स
को 85 रुपये और सर्विस टैक्स नगद देने होंगे. फर्जी पैन से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है. पैन 10 संख्या का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है.
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