नई दिल्ली (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से अपनी बातचीत में निर्भया मामले के एक दोषी की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है। सिसोदिया ने मीडिया को बताया कि मामले में एक दोषी द्वारा एक नई दया याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा, 'हमने बिजली की गति से काम किया है और पहले ही उपराज्यपाल के पास फाइल भेज दी है। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं होगी।' उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है।

Nirbhaya case: दिल्ली हाई कोर्ट ने डेथ वारंट के खिलाफ खारिज की याचिका

एक दोषी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक मुकेश ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसके खिलाफ जारी मृत्युदंड को चुनौती दी गई थी। 7 जनवरी को, दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया दुष्कर्म-हत्या मामले में सभी चार दोषियों के खिलाफ मौत का वारंट जारी किया। मृत्यु वारंट जारी करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने निर्देश दिया कि दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जाए। 23 वर्षीय महिला के साथ 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप किया गया और उसे प्रताड़ित किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और यौन उत्पीड़न व हत्या का आरोप लगाया गया। आरोपियों में से एक नाबालिग था और एक किशोर न्याय अदालत के सामने पेश हुआ, जबकि एक अन्य आरोपी ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली।

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