नई दिल्ली (आईएएनएस)। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को प्रिंट, इलेकट्रॉनिक और डिजिटल माडिया के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के तहत मंत्रालय ने सभी मीडिया प्लेटफार्म से फैंटसी ऐप्स और सट्टेबाजी से जुड़ी किसी भी कंपनी के ऐड दिखाने से परहेज करने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया कि सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध है इस प्रकार के विज्ञापन युवाओं और बच्चों के लिए खतरनाक है और उनके लिए सामाजिक और आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं।
सट्टे से जुड़ी गतिविधि को देती है बढ़ावा
ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों का इस बड़े पैमाने पर निषिद्ध गतिविधि को बढ़ावा देने का प्रभाव है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन के तहत विज्ञापन कोड के सख्त अनुरूप नहीं हैं। प्रेस काउंसिल के तहत भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के तहत अधिनियम, 1995 और विज्ञापन मानदंड अधिनियम, 1978 के तहत यह सलाह व्यापक जनहित में जारी की गई है, और इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी है।

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