इस्लामाबाद (एएनआई)। Imran Khan Arrested : पाकिस्तान की एक जिला और सत्र अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में यानी अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें पांच साल की अवधि के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित कर दिया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान पर 100,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। रिपोर्ट के अनुसार, तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद इमरान खान को लाहौर में उनके जमान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया।

इमरान खान को दोषी पाया गया

डॉन ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर की अध्यक्षता में आज सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने कहा, 'इमरान खान ने जानबूझकर तोशाखाना उपहारों के फर्जी विवरण ईसीपी को सौंपे और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है। इसलिए चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत इमरान खान को तीन साल के लिए जेल भेज दिया। इसके साथ ही आज की कार्यवाही से पहले अदालत परिसर के बाहर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई थी और केवल वकीलों को अदालत कक्ष के अंदर जाने की अनुमति थी।

इमरान खान ने दिया स्पष्टीकरण

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने शुक्रवार को पीटीआई के अध्यक्ष के खिलाफ तोशाखाना संदर्भ पर सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखा और निचली अदालत को मामले की दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया। इससे पहले 3 जुलाई को, इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि प्रशासन ने उन्हें जेल में डालने की योजना बनाई है" और उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा पूरा घटनाक्रम पूर्व नियोजित था। तोशाखाना मामले में आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि उपहार नियमों के अनुसार बेचे गए और सब कुछ एफडीआर में घोषित किया गया है। कानून के अनुसार, जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख को उपहार मिलते हैं, तो यह तोशाखाना में जाता है, जहां इसका मूल्यांकन किया जाता है।

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