होटल बिलों पर पैन कार्ड

जानकारी के मुताबिक अब 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार घरेलू कालेधन को रोकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में हैं। सरकाल लगातार लोक सभा में उठते काले धन के मुद्दे पर इस कुछ खास नियम लागू करेगी। केंद्र सरकार का मानना है कि जब तक घरेलू धनराशि के लेनदेन में क्िलयरेंस नहीं आएगी तब तक इस पर लगाम लगाना काफी मुश्िकल है। जिससे जिन धारकों के पास बड़ी धनराशि का आय व्यय है और उनके पास पैन कार्ड नहीं है तो उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि वे अपना पैन कार्ड जरूर बनवा लें। जी हां केंद्र सरकार अब नए साल से पचास हजार के होटल बिलों पर पैन कार्ड दिखाने की प्रक्रिया लागू कर देगी। विदेश यात्रा टिकटों की नगद खरीद पर भी पैन कार्ड देना अनिवार्य हो जाएगा।

2 लाख रुपये कर दिया

इतना ही नहीं अगर 2 लाख से अधिक रुपये का लेन देन होगा तो भी वह अब बिना पैन कार्ड के बिना नहीं हो सकेगा। वहीं अचल संपत्ति की खरीद पर अब पांच लाख नहीं, बल्कि दस लाख रुपये की खरीद-फरोख्त होने पर पैनकार्ड दिखाने का प्रावधान होगा। जिससे इस नियम से छोटे घरों की खरीद करने वालों को भी राहत मिलेगी। उन्हें अब दस लाख की संपत्ति पर ही पैन कार्य दिखाना होगा। इतना ही नहीं पचास हजार से अधिक के कैशकार्ड या प्रीपेड प्रपत्र की खरीद भी बिना पैनकार्ड के नहीं हो सकेगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 के बजट अभिभाषण में एक लाख रूपये से अधिक के खरीद या ब्रिकी पर पैन अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया था। हालांकि भारी विरोध के बाद यह अब 2 लाख रुपये कर दिया गया है।

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