3 मई से शुरु नंबर पोर्टेबिलिटी
टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देशभर के मोबाइल धारकों को नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा देने की तैयारी पूरी कर ली है. आगामी 3 मई से मोबाइल यूजर्स देश के किसी भी हिस्से में अपना नंबर लेकर जा सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर सकते हैं. इससे पहले मोबाइल यूजर्स एक क्षेत्र विशेष में ही सर्विस प्रदाता को बनाए रख सकता था. मसलन अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से चेन्नई शिफ्ट होता है तो वह चेन्नई पहुंचकर भी अपना पुराना नंबर बनाए रख सकता है और सर्विस प्रदाता को बदल सकता है. ट्राई ने बयान जारी किया है कि टेलिकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन एक्ट 2009 में छठा बदलाव करके पूरे देश में नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरु हो गई है;
योजना के लिए मिले छह महीने
टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने तीन नवंबर 2014 को टेलिकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन एक्ट 2009 छठा बदलाव इश्यू करते हुए कहा था कि देश भर में नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस छह महीने में लागू होगी. इसके तहत ट्राई ने कानून में छठा अमेंडमेंट लाते हुए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को पूरे देश में लागू कर दिया है.Hindi News from Business News Desk
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