- मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 में बनी नई व्यवस्था

- पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को भरना होगा दोगुना जुर्माना

GORAKHPUR: ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए पब्लिक से जुर्माना वसूलने वाले महकमे की जेब एक सितंबर से कटेगी। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों के नियम-कानून तोड़ने पर दोगुना जुर्माना देना होगा। एक सितंबर से लागू होने वाले मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 में नई व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई गाइडलाइन संबंधित विभागों को नहीं मिली है। इससे पुलिस, परिवहन और ट्रैफिक पुलिस को कुछ दिनों तक राहत मिली रहेगी। एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि इस संबंध में कोई शासनादेश मिलते ही कार्रवाई शुरू करा दी जाएगी।

पुलिस वाले खूब तोड़ते हैं नियम-कानून

शहर में आमतौर पर पब्लिक के वाहनों की जांच करने वाले पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मचारी खुद नियमों का पालन नहीं करते। लोगों से जुर्माना वसूलने वाले खुद भूल जाते हैं। किसी न किसी बहाने वह लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। चेकिंग के दौरान यदि किसी ने सवाल उठा लिया तो भड़ककर रिएक्ट करते हैं। आमतौर पर विभागीय होने की वजह से इनका चालान भी नहीं होता है।

पब्लिक से ज्यादा देंगे पेनाल्टी, बढ़ेगी जागरूकता

ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि एक दिसंबर से पूरे देश में मोटर वाहन संशोधित बिल 2019 में लागू हो जाएगा। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे लोगों से दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। जो खुद चेकिंग या ट्रैफिक नियमों के पालन की जिम्मेदारी उठाते हैं। पब्लिक के हेलमेट न पहनने पर अधिकतम जुर्माना एक हजार रुपए किया जा सकता है। लेकिन विभागों के कर्मचारियों के हेलमेट न पहनने पर जुर्माना बढ़कर दो हजार हो जाएगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल चलाने पर पब्लिक से पांच हजार जुर्माना लिया जाएगा, तो पुलिस, आरटीओ, परिवहन और ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी 10 हजार रुपए का शमन शुल्क जमा कराएंगे।

अब बचना होगा मुश्किल, कोर्ट में होगी पेशी

यातायात विभाग में नए संशोधित बिल को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी इसका स्पष्ट आदेश नहीं मिल सका है। फिर भी आने वाले समय में अनुपालन के लिए कर्मचारी जुट गए। संशोधित बिल में यह नियम बनाया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चालान काटने पर कर्मचारियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। या फिर उनसे दोगुना जुर्माना वसूलकर छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में गाइड लाइन का इंतजार हो रहा है।

वर्जन

नए नियम के संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। लेकिन अक्सर चेकिंग के दौरान पब्लिक आपत्ति जताती है। नई व्यवस्था से ट्रैफिक पुलिस, पुलिस और अन्य विभागों के लोग नियमों का अनुपालन करेंगे।

आदित्य प्रकाश वर्मा, एसपी ट्रैफिक