नई दिल्ली (एएनआई)। Rahul Gandhi Defamation Case : गुजरात हाई कोर्ट द्वारा शुक्रवार को 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के बाद केसी वेणुगोपाल ने सभी पीसीसी अध्यक्षों को पत्र लिखा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को राज्य पार्टी अध्यक्षों को पत्र लिखकर उनसे राहुल गांधी के समर्थन में उतरने का अनुराेध किया है। उन्हाेंने राहुल गांधी के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए 12 जुलाई को सभी राज्य मुख्यालयों पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय विशाल 'मौन सत्याग्रह' करने को कहा है। पत्र में यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में, अब समय आ गया है कि हम एक साथ खड़े हों और दोहराएं कि राहुल गांधी अकेले नहीं हैं और लाखों कांग्रेसी और करोड़ों लोग अपनी राजनीतिक संबद्धता के बावजूद सच्चाई और न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ हैं।

कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी

वहीं कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच द्वारा अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज करने का आदेश "निराशाजनक" था, लेकिन "अप्रत्याशित निर्णय" नहीं था। पार्टी ने कहा कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि ''हम राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे।'' बतादें कि गुजरात हाई कोर्ट ने मई में राहुल की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें 2019 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

यहां पढ़ें क्या है राहुल गांधी का पूरा मामला

राहुल ने 25 अप्रैल को सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूरत की अदालत ने 20 अप्रैल को राहुल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने इस मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। निचली अदालत ने पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले के संबंध में 23 मार्च को कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई। अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, राहुल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है?

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