भुगतान तीन दिन से अधिक

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड धारकों को बिल भुगतान में एक बड़ी सहूलियत दी हैं। जिससे अब क्रेडिट कार्ड के बिलिंग नियमों में बदलाव होने से क्रेडिट कार्ड होल्डर थोड़ा सुकून महसूस कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक कल भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को क्रेडिट कार्ड के नियमों की अधिसूचना जारी की है। जिसमें अब बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर देरी से भुगतान के लिए तभी जुर्माना लगा सकते हैं जब कार्ड धारक का भुगतान तीन दिन से अधिक समय से बकाया हो। इससे पहले वह क्रेडिट सूचना कंपनियों को भी रिपोर्ट न करें। ऐसे में अब साफ है कि अब क्रेडिट कार्ड के बकाए पर लेट पेमेंट चार्ज और ब्याज आदि की गणना स्टेटमेंट में लिखे 'ड्यू डेट' से होगी। जिससे कार्ड धारकों को काफी आराम हो जाएगा।

कार्ड खाते को एनपीए करार

इसके अलावा रिजर्व बैंक की अधिसूचना में बैंकों के मामले में क्रेडिट कार्ड खाते को एनपीए (नन परफॉर्मिंग असेट्स)करार करने का नियम उल्लेखित किया गया है। जिससे अब क्रेडिट कार्ड खाते को एनपीए करार जब उल्लेखित न्यूनतम बकाया राशि का पूर्ण भुगतान अदा करने की तय तारीख के 90 दिन के अंदर न किया गया हो। इतना ही नहीं इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अब क्रेडिट कार्ड खातों में खर्च की गई राशि बिल के रूप में उपभोक्ताओं को हर महीने भेजी जाएगी। इसमें उनको भुगतान की तिथि भी लिखी जाएगी।

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