ऐसी है जानकारी
अपने आवेदन में देसाई ने कहा है कि कोर्ट को गवाह के रूप में बुलाने का अधिकार है। अदालत मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की वकील पूर्णिमा कंथारिया ने देसाई की इस मांग का विरोध किया। इसके बाद न्यायाधीश ने राज्य सरकार को मंगलवार तक अपना जवाब दाखिल करने या कोर्ट में इस मामले पर जिरह करने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट में दी चुनौती
सत्र न्यायालय से दोषी ठहराए जाने के फैसले को सलमान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि सलमान खान की कार से सितंबर, 2002 में हुई दुर्घटना के समय उनके साथ संगीतकार कमाल खान भी मौजूद थे। 4 अक्टूबर 2002 को कमाल खान ने बांद्रा पुलिस थाने में सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपना बयान दर्ज कराते हुए स्वीकार किया था कि दुर्घटना के समय सलमान खान ही कार चला रहे थे।

आवेदन किया गया दाखिल
मुकदमे के शुरुआती दौर में बांद्रा की निचली अदालत में, फिर सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने गवाहों की सूची में कमाल खान का नाम भी शामिल किया था, लेकिन गवाही के लिए उन्हें बुलाया नहीं। वहीं अब उनको भी बुलाने की मांग की गई है। इसके लिए आवेदन दाखिल कर दिया गया है।

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