कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीअ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए उसने एक सप्ताह के अंदर जो भी कदम उठाए हैं उसे हाइकोर्ट के सामने प्रस्तुत करे।

कल हाई कोर्ट ने लगाया था लाॅकडाउन
बता दें कल सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी तथा गोरखपुर में संपूर्ण लाॅकडाउन के आदेश दिए थे। कोर्ट का कहना था कि इन सभी शहरों में कोरोना वायरस से संक्रमित नये मामले रोजाना बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस पूर्ण लाॅकडाउन से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि वह जरूरी कदम उठा रही है तथा न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करेगी।

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