-एनजीटी ने जारी किया आदेश
PATNA
: राज्य के होटलों, धर्मशालाओं और आश्रमों के लिए अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य होगा। यह आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिया है। इस आदेश का पालन करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने शनिवार को अरण्य भवन में एक बैठक बुलाई है।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉ। अशोक कुमार घोष ने कहा कि प्रदेश में संचालित होने वाले होटलों, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला एवं आश्रमों को अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया है।
3 कैटेगरी में बांटे गए होटल
उन्होंने कहा कि होटलों को दूषित जल बहाव के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। प्रतिदिन 100 किलोलीटर दूषित जल बहाने वाले तीन सितारा होटलों को लाल श्रेणी में रखा गया है। सौ से कम एवं बीस से अधिक किलोलीटर दूषित जल बहाने वाले होटलों को नारंगी श्रेणी में रखा गया है। वहीं 20 से कम एवं 10 किलोलीटर से अधिक दूषित जल बहाने वाले होटलों को हरी श्रेणी में रखा गया है। 36 लोगों के बैठने की क्षमता वाले बैंक्वेट हॉल के लिए भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है।
बोर्ड से सहमति पत्र लेना अनिवार्य
राज्य के सभी होटलों को अब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सहमति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य पर्षद द्वारा हाल में कराए गए निरीक्षण में पाया गया कि दस फीसद होटलों ने भी बोर्ड से सहमति पत्र प्राप्त नहीं किया है।