सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बीबीसी को यह जानकारी दी. यह घटना पिछले साल जुलाई महीने की है.

टेलीफ़ोन ऑपरेटर बलात्कार मामले के चार दोषियों में से तीन को शक्ति मिल में हुए एक महिला पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में भी दोषी पाया गया है.

सत्र अदालत ने गुरुवार को पिछले साल अगस्त में हुए एक महिला पत्रकार बलात्कार मामले में चार अभियुक्तों को दोषी पाया था. महिला पत्रकार मामले का एक अन्य अभियुक्त नाबालिग है. नाबालिग अभियुक्त पर अलग से मुक़दमा चलाया जा रहा है.

उज्जवल निकम ने बताया कि टेलीफ़ोन ऑपरेटर के बलात्कार के मामले में 31 गवाहों और महिला पत्रकार के बलात्कार के मामले में 44 गवाहों की गवाही हुई है.

महिला पत्रकार बलात्कार मामले में अदालत दोषियों को 24 मार्च को सज़ा सुनाएगी.

दोनों मामलो में दोषी

सरकारी वकील उज्जवल निकम ने गुरुवार को कहा था, "हमने इन दोनों मामलों में सभी 75 गवाहों से पूछताछ की है. इन दोनों मामलों में तीन अभियुक्त एक ही है. आज हमने अदालत से दरख़्वास्त की है कि मामले को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए ताकि अभियुक्त पक्ष सज़ा पर अपनी बात रख सके और साथ ही साथ अभियोग पक्ष को भी सज़ा बढ़वाने के लिए धारा 376D के तहत और सबूत देने का मौक़ा मिल सके.''

अदालत ने विजय जाधव(19 वर्ष), मोहम्मद क़ासिम शेख (21 वर्ष) और मोहम्मद अंसारी (28 वर्ष) को दोनों मामलों में दोषी माना है.

मुंबई के शक्ति मिल के पास 22 अगस्त 2013 को पाँच लोगों ने 22 वर्षीय महिला पत्रकार का बलात्कार किया था जब वह अपने एक पुरुष सहकर्मी के साथ एक असाइनमेंट पर गई थी.

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