लखनऊ (ब्यूरो)। एडीजी सुजीत पांडेय को लखनऊ और एडीजी आलोक सिंह को नोएडा का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा लखनऊ में दो ज्वाइंट कमिश्नर और नोएडा में दो एडिशनल कमिश्नर की भी तैनाती कर दी गई है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली 15 राज्यों के 71 शहरों में पहले से ही लागू है। लखनऊ व नोएडा में गुड़गांव पैटर्न पर यह प्रणाली लागू की गई है, जिसमें पुलिस के पास सिर्फ कानून-व्यवस्था से संबंधित सभी अधिकार होंगे। शस्त्र लाइसेंस, आबकारी, सराय एक्ट और भू राजस्व से संबंधित सभी अधिकार पहले की तरह डीएम के पास होंगे।

पुलिस सुधार में ऐतिहासिक कदम

फैसले की जानकारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन पुलिस सुधार का ऐतिहासिक कदम है। 1970 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली की मांग प्रदेश की कानून-व्यवस्था की मजबूती के लिये की जा रही थी। लेकिन, पिछली सरकारों ने इसे नजरंदाज किया और इस पर कभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि कई बार न्यायपालिका पुलिस को कठघरे में खड़ा करती थी। कहा, पुलिस एक्ट में भी 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने की बात है लेकिन, राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने की वजह से ऐसा हो न सका। हमारी सरकार ने इस प्रणाली को मंजूरी दी है।

महिला अपराधों की मॉनीटरिंग को महिला एसपी

लखनऊ व नोएडा में एडीजी स्तर का अधिकारी पुलिस कमिश्नर होगा। जबकि, लखनऊ में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर आईजी रैंक के दो अफसर तैनात होंगे। नोएडा में ज्वाइंट कमिश्नर के बजाय दो एडिशनल कमिश्नर होंगे, जिन पर डीआईजी रैंक के अधिकारी तैनात होंगे। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर के मातहत एसपी स्तर के महिला पुलिस अधिकारी भी तैनात होगी, जो कि शहर के महिला अपराधों व उनकी विवेचना की मॉनीटरिंग करेंगी। उनकी सहायता के लिये एक महिला एडिशनल एसपी भी तैनात होंगी। इसके अलावा डीसीपी ट्रैफिक समेत आठ अन्य एसपी स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जायेगी।

लखनऊ ग्रामीण के लिये अलग एसपी

कमिश्नर प्रणाली सिर्फ लखनऊ शहर के लिये लागू होगी, लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र के लिये अलग से एसपी ग्रामीण लखनऊ का पद सृजित होगा। इस पर आईपीएस अफसर की तैनाती होगी और वह लखनऊ डीएम व आईजी रेंज को रिपोर्ट करेंगे। लखनऊ ग्रामीण में बख्शी का तालाब, इटौंजा, मलिहाबाद, निगोहां व माल थाना होंगे।

लखनऊ शहर को मिले दो थाने

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि लखनऊ शहर की जनसंख्या को देखते हुए दो नये थाने स्वीकृत किये गए हैं। यह नये थाने हैं सुशांत गोल्फ सिटी और गोमतीनगर विस्तार। उल्लेखनीय है कि लखनऊ में अब तक कुल 43 थाने थे। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्र के पांच थाने हटाने के बाद राजधानी में 38 थाने बचे थे। हालांकि, इन दो नये थानों को स्वीकृति मिलने के बाद अब लखनऊ शहर में 40 थाने होंगे।

पुलिस कमिश्नर को अधिकार

- दंगे व उपद्रव की स्थिति में बल प्रयोग के लिये मजिस्ट्रेटी अधिकार

- गुंडा अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम व रासुका में निरुद्ध करने का

- अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस कैंसिल करने का भी अधिकार

- धरना-प्रदर्शन-आयोजनों की अनुमति देने का जिम्मा

- धारा 151 और 107/116 में आरोपी को सीधे जेल भेजने का

- अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत विधिक अधिकार

- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई का

- कारागार अधिनियम 1894 के तहत विधिक अधिकार

- गोपनीयता रोकथाम अधिनियम 1923 के तहत विधिक अधिकार

- विदेशी अधिनियम 1946 के तहत विधिक अधिकार

- गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत विधिक अधिकार

- भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत विधिक अधिकार

- यूपी अग्निशमन सेवा अधिनियम 1944 के विधिक अधिकार

- यूपी अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के विधिक अधिकार

- पुलिस द्रोह अधिनियम के तहत कार्रवाई का विधिक अधिकार

इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

लखनऊ

पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय

ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा

ज्वाइंड कमिश्नर क्राइम एंड हेड नीलाब्जा चौधरी

नोएडा

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह

एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश कुमार

एडिशनल कमिश्नर क्राइम एंड हेड श्रीपर्णा गांगुली

आज का दिन पुलिस सुधार का ऐतिहासिक कदम है। 1970 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली की मांग प्रदेश की कानून-व्यवस्था की मजबूती के लिये की जा रही थी। लेकिन, पिछली सरकारों ने इसे नजरंदाज किया और इस पर कभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया।

- योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी

पुलिस व्यवस्था में पहले हमें एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता था। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाने के बाद अब सिंगल कमांड के तौर पर पुलिस काम करेगी। इससे पुलिस की कार्रवाई में तेजी आएगी और कानून-व्यवस्था भी पहले से बेहतर हो सकेगी।

- ओपी सिंह, डीजीपी

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