- कंपाउंडिंग के आधार पर खोली जाएगी सील

- आगरा विकास प्राधिकरण की भी बढ़ेगी आय

आगरा। अवैध निर्माण और बगैर नक्शा पास कराए ही बिल्डिंग तैयार करने वालों को वर्षो बाद राहत मिलने जा रही है। उनके भवनों पर लगी सील को जुर्माना लगाते हुए खोल दिया जाएगा। एडीए की आय बढ़ाए जाने और लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए कंपाउंडिंग के आधार पर सील खोली जाएगी। सिटी में ऐसे निर्माणों की संख्या 100 से अधिक है।

एडीए को हुआ नुकसान

तत्कालीन एडीए वीसी मनीषा त्रिघाटिया के समय पर सीलिंग की कार्रवाई तो हुई, लेकिन इसके आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी। परिणाम ये रहा कि जेई की मेहरबानी से सील तो खुली नहीं, लेकिन निर्माण कार्य होता रहा। इससे एडीए की हानि हुई। लेकिन अब निजाम बदला तो हालात भी बदल गए है। एडीए सचिव ने फरमान जारी किया है कि जहां पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है, वहां पर कंपाउंडिंग कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे एडीए की आय भी बढ़ेगी।

अवैध निर्माण पर होगी सख्ती

बगैर नक्शा पास कराए अवैध रूप से निर्माण कराए जाने से शहर का स्वरूप तो बदल ही जाता है, इसके साथ ही अन्य समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। ऐसे निर्माणों पर अंकुश लगाए जाने के लिए एडीए ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जेई को निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी अवैध निर्माण मिले उसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए। न कि पर्दे के पीछे से अवैध निर्माणों को बल दिया जाए। एडीए सचिव ने ऐसे जेई के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के भी संकेत दिए हैं।

इस रेशियो को नहीं मानने पर गिरती है गाज

100 वर्ग मीटर के प्लॉट के निर्माण में 75 वर्ग मीटर एरिया को कवर किया जा सकता है। शेष 25 वर्ग मीटर क्षेत्र को ओपन रखा जाता है। इससे ऊपर 300 वर्ग मीटर के प्लॉट में 65 प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। इससे ऊपर के प्लाटों में कवर्ड क्षेत्र का ऐरिया घटता चला जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी कमी के चलते सीलिंग की कार्रवाई होती है।

लैंड यूज के मामलों पर लगेगी लगाम

शहर में ऐसे कई निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है, जिन्होंने आवासीय क्षेत्र में कॉमर्शियल निर्माण कराया, जो अब सीलिंग की कार्रवाई के शिकार हैं। एडीए के अनुसार आवासीय क्षेत्र में अगर कॉमर्शियल निर्माण कराना है, तो उसके लिए लैंड यूज चेंज कराना होता है। इसके लिए शासन स्तर से अनुमति ली जाती है। यह प्रक्रिया लम्बी है। इससे बचने के लिए लोग एडीए अधिकारियों से सेटिंग कर निर्माण कराते हैं। ऐसे सभी निर्माणों पर अब लगाम कसी जाएगी।