-पहले दिन आरटीओ में नहीं पहुंची एक भी फाइल, पसरा रहा सन्नाटा

PRAYAGRAJ: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बीएस-4 मानक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ ऑफिस शुक्रवार से चंद दिनों के लिए खोला गया हैं। एआरटीओ प्रशासन द्वारा जिले के सभी डीलर्स को नोटिस भेजी है। इसमें कहा गया है कि 31 मार्च से पूर्व बिके सभी बीएस-4 व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट्स 22 अप्रैल तक आरटीओ में जमा कर दें। इसके साथ शपथ पत्र देना भी अनिवार्य होगा।

2200 फाइलें पेंडिंग

-एआरटीओ प्रशासन डॉ। सियाराम वर्मा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन से जुड़े कर्मचारियों के वाहन पास की फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है।

-31 मार्च तक बिके बीएस-4 मानक के करीब 22 सौ व्हीकल का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है।

-बीएस-4 मानक की व्हीकल की बिक्री की छूट 31 मार्च तक ही थी। लॉकडाउन केचलते 31 मार्च तक बिके व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है।

-पूरे प्रकरण को लेकर ऑटो सेक्टर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किया था।

-इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आरटीओ ऑफिस खोलकर 31 मार्च तक बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाए।

सेनेटाइजेशन का खास ख्याल

-आरटीओ द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्य के दौरान सभी सावधानियां अपनाई जाएंगी।

-यहां आने वाले डीलर्स को निर्देश दिया गया है कि वह मास्क लगाकर आएं और सेनेटाइजेशन का भी ख्याल रखें।

-प्रत्येक डीलर डीलरशिप के लेटरहेड व शपथपत्र पर लिखकर देगा कि कितना रजिस्ट्रेशन होना है और कितना बाकी है।

-22 अप्रैल तक ही सभी डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

-31 अप्रैल तक आरटीओ सभी व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन करके पेपर भेज देगा।

वाहनों की बिक्री की अनुक्रम में ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आरटीओ ऑफिस से जुड़े स्टाफ का पास आदि बनवा लिया गया है। 22 अप्रैल के बाद कोई भी फाइल नहीं ली जाएगी।

-डॉ। सियाराम वर्मा,

एआरटीओ प्रशासन